हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों में फिर होगा बदलाव, हाइट और दौड़ के लिए अब नहीं मिलेंगे अंक; पढ़ ले संशोधित नियम

चंडीगढ़ | हरियाणा पुलिस सिपाही और सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के नियमों में फिर से संशोधन किया जाएगा. पहले मंत्रिमंडल से जो नियम संशोधित कराए थे, उनमें भी कुछ कमी थी. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के साथ मीटिंग की थी. वहीं, इस बारे में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद से भी चर्चा की गई थी. उन्होंने गृह विभाग के विशेष सचिव महावीर कौशिक को इन नियमों में फिर से संशोधन करने के लिए कोआर्डिनेट करने के लिए कहा था.

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मंत्रिमंडल से फिर लेनी होगी अनुमति

विशेष सचिव ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पुलिस मुख्यालय और एडवोकेट जनरल कार्यालय के प्रतिनिधियों के साथ सीईटी अधिसूचना के अनुरूप नियम संशोधित करने के लिए विचार विमर्श किया. अंत में डीजीपी कार्यालय ने इन संशोधित नियमों का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया है. अब इन नियमों को फिर मंत्रिमंडल से स्वीकृति लेनी होगी तथा उसके बाद नई अधिसूचना जारी की जाएगी.

अधिसूचना जारी होने के बाद पुरुष सिपाही के 5,000 और महिला सिपाही के 1,000 पदों का आग्रह पत्र डीजीपी कार्यालय से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास जाएगा. उसके बाद, आयोग की तरफ से इन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा और आवेदन मांगे जाएंगे.

अब इस प्रकार होगी पुलिस सिपाही और सब इंस्पेक्टर भर्ती

पीएमटी (PMT): आवेदन मांगने के बाद आयोग सबसे पहले ग्रुप सी सीईटी पास आवेदकों में से 10 गुना को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (पीएमटी) के लिए आमंत्रित करेगा. इसमें हाइट और छाती का माप किया जाएगा. इस बार हाइट ज्यादा होने के अतिरिक्त नंबर नहीं दिए जायेंगे. जो उम्मीदवार हाइट और छाती के माप में पास हो जाएंगे, वे भर्ती की अगली प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे.

पीएसटी (PST): जो उम्मीदवार 10 गुना में से पीएमटी में पास हो जाएंगे, उन्हें फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (पीएसटी) के लिए बुलाया जाएगा. इसमें उम्मीदवारों को दौड़ में हिस्सा लेना होगा. तय समय से कम दौड़ पूरी करने पर कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाएंगे.

नोलेज टेस्ट: जो उम्मीदवार पीएसटी में पास होंगे. उनमें से कैटेगरी अनुसार, पदों की संख्या का चार गुना को नोलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. नोलेट टेस्ट 94.5 अंकों के लिए होगा. इस टेस्ट में 100 प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न के लिए 0.945 अंक होंगे. टेस्ट के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा. गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम 50 फीसदी और आरक्षित कैटेगरी के लिए न्यूनतम 40 फीसदी अंक नोलेज टेस्ट में लेने अनिवार्य होंगे.

एनसीसी (NCC): जो उम्मीदवार नोलेज टेस्ट पास करेंगे, उन सभी को दस्तावेज जांच के लिए बुलाया जाएगा. उच्चतर शिक्षा के लिए कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिए जायेंगे. NCC के 3 फीसदी अंक मिलेंगे. A लेवल के लिए 01, B लेवल के लिए 02 और C लेवल के लिए 03 नंबर मिलेंगे.

सामाजिक-आर्थिक मानदंड: सामाजिक- आर्थिक मानदंड के 2.5 फीसदी अंक मिलेंगे.

रिजल्ट: परिणाम के लिए सफल उम्मीदवारों के नोलेज टेस्ट, एनसीसी, सामाजिक- आर्थिक मानदंड के अंक (अगर हैं) को मिलाकर कैटेगरी अनुसार मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और रिजल्ट जारी किया जाएगा.

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