हरियाणा में 5 फरवरी को इन कर्मचारियों की रहेगी छुट्टी, सरकार ने जारी किया आदेश

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 5 फरवरी को सभी सार्वजनिक कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में सवैतनिक अवकाश की घोषणा की. इस अवकाश का उद्देश्य दिल्ली में पंजीकृत राज्य सरकार के कर्मचारियों को मतदान की सुविधा देना है.

Employees Karamchari

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, “यह प्रावधान, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1996 में संशोधित) की धारा 135B के तहत, उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पंजीकृत मतदाता है, जिससे उसे आम चुनाव में अपना वोट डालने की सहूलियत मिलती है.”

इन्हें भी मिलेगी छुट्टी

इसमें आगे कहा गया है कि हरियाणा में कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश का अधिकार होगा.

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क्या होता है सवेतन अवकाश?

सवेतन अवकाश का मतलब है, जब कर्मचारियों को काम से छुट्टी मिलती है और उन्हें वेतन मिलता है. सवेतन अवकाश में छुट्टियां, बीमारी, और पारिवारिक आपात स्थितियां शामिल होती हैं. यह कर्मचारियों के लिए एक मूल्यवान लाभ है. सवेतन अवकाश की संख्या और प्रकार कंपनी से कंपनी अलग- अलग हो सकते हैं.

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Ajay Sehrawat
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मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.