चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लाई गई है. कर्मचारियों के ऑनलाइन ट्रांसफर अभियान से पहले सरकार की तरफ से मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पालिसी 2025 के तहत ‘नोशनल वैकेंसी’ और ‘नोशनल कैटेगरी’ को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया है. ट्रांसफर पॉलिसी की नोटिफिकेशन से पहले वर्तमान में खाली पदों को पहले ऑनलाइन तबादला अभियान के दौरान न तो नोशनल वैकेंसी माना जाएगा और न उन्हें नोशनल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा.
हरियाणा ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी
अधिसूचना की तिथि और पात्रता तिथि के बीच पैदा हुई रिक्तियों को एक बार के उपाय के रूप में नोशनल वैकेंसी या कैटेगरी के रूप में समझ जाएगा. एलिजिबिलिटी डेट के बाद बनने वाली रिक्तियों को वर्तमान तबादला प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा. ऐसी वैकेंसियों पर ट्रांसफर अभियानों में नोशनल वैकेंसी या कैटेगरी के रूप में विचार होगा.
जरूरी संशोधन के निर्देश
सरकार की ओर से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पालिसी साफ्टवेयर में जरूरी संशोधन करने के लिए निर्देशित किया गया है. ऐसे में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की तरफ से मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे.
