हरियाणा के इस विभाग में 12वीं पास से कम युवाओं को नहीं मिलेगी नौकरी, 3 महीने में पेश करना होगा विकल्प

चंडीगढ़ | हरियाणा के ग्रामीण विकास विभाग में अब ग्रुप सी पदों पर 12वीं से कम शैक्षिक योग्यता रखने वाले युवा नौकरी नहीं हासिल कर पाएंगे. ट्रांसफर या प्रतिनियुक्ति के मामलों में भी कर्मचारी का बारहवीं पास होना अनिवार्य है. यही नहीं 10वीं में हिंदी या संस्कृत या फिर ग्रेजुएट लेवल पर एक विषय हिंदी होना आवश्यक है. हरियाणा ग्रामीण विकास निदेशालय की तरफ से नियमों में संशोधन किया गया है.

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नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी

हरियाणा ग्रामीण विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. साकेत कुमार द्वारा हरियाणा ग्रामीण विकास निदेशालय विभाग (ग्रुप ग) सेवा नियमों में संशोधन की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है. इसके मुताबिक, ग्रामीण विकास विभाग में बारहवीं पास या समकक्ष योग्यता वाले युवाओं को ही ग्रुप सी की नौकरी मिल सकेगी. वहीं, वित्त विभाग ने भी हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियमों को संशोधित कर दिया है. यह नियम 24 नवंबर 2021 से लागू रहेंगे.

वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता की तरफ से जारी आर्डर के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं के मेंबर हरियाणा सरकार में पदग्रहण करते वक्त या भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार- संगठन से प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने के वक्त अखिल भारतीय सेवा (यात्रा भत्ता) नियम 1954 या हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम 2016 में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं.

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3 महीने में पेश करना होगा विकल्प

यह ऑप्शन तीन महीने के अंदर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा यह माना जाएगा कि वह हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम 2016 का ऑप्शन चुनना चाहता है. वे अधिकारी और कर्मचारी जिन्होंने अभी तक अपेक्षित विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है, तीन महीने के अंदर लिखित में ऑप्शन पेश कर सकते हैं.

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Deepika Bhardwaj
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मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. पिछले साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar वेबसाइट पर राइटर का काम कर रही हूँ. मैं यहाँ हरियाणा व दिल्ली में निकली सरकारी और प्राइवेट नौकरी से जुड़ी जानकारी साझा कर रही हूँ.