बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन शुरू, सरल हरियाणा पोर्टल पर करें अप्लाई

फरीदाबाद | बेरोजगारी भत्ता पाने के इच्छुक लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है. बता दें कि फरीदाबाद जिला उपायुक्त कार्यालय की ओर से शिक्षित बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं. इसके तहत आवेदक सरल हरियाणा के पोर्टल पर आवेदन कर सकते है.

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इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि आजादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में रोजगार विभाग द्वारा हरियाणा की ओर से हर साल की तरह इस साल भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं. उन्होंने कहा कि इसके तहत जो लाभार्थी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की शर्तों को पूरा करते हैं,उनको प्रदेश सरकार द्वारा तय राशि आर्थिक मदद के रूप में दी जाएगी.

ये डाक्यूमेंट्स अनिवार्य

  1. आवेदनकर्ता के पास जिला का रिहायशी प्रमाणपत्र होना चाहिए.
  2. आवेदनकर्ता की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  3. आवेदनकर्ता के पास 1 नवंबर,2022 तक पोर्टल पर तीन साल पुराना रजिस्ट्रेशन होना चाहिए.
  4. आवेदनकर्ता के परिवार की आय का स्त्रोत 3 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए.
  5. आधार कार्ड,आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, पेन कार्ड,वोटर आईडी कार्ड.
  6. शैक्षिक प्रमाण पत्र- (12th / ग्रेजुएट / पोस्ट-ग्रेजुएशन मार्कशीट और डिग्री)
  7. पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी

क्या है बेरोजगारी भत्ता

बेरोजगार युवाओं को बुनियादी जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक योजना की शुरुआत की गई है जिसे बेरोजगारी भत्ता हरियाणा का नाम दिया गया है. हरियाणा से सभी युवा जो अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद अभी तक बेरोजगार है वह बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन कर सकता है. इस योजना के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक हरियाणा रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना जरुरी है. इसके तीन साल बाद आवेदक को बेरोजगारी भत्ता मिलने लगता है.

कितनी मिलती है राशि

हरियाणा सक्षम योजना 2022 के अंतर्गत राज्य सरकार मैट्रिक पास को ₹100 प्रतिमाह, इंटरमीडिएट को ₹900 प्रतिमाह, ग्रेजुएट को ₹1500 प्रति माह तथा पोस्टग्रेजुएट को ₹3000 प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता देती है.

अंबेडकर छात्रवृत्ति के लिए ठीक करवाएं त्रुटियां

जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदनों की त्रुटियों को 10 नवंबर तक दूर किया जाएगा. उन्होंने बताया कि वर्ष 2021-2022 के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति घुमंतू, अर्ध घुमंतू व टपरीवास जातियों, पिछड़े वर्ग व सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं, जिनके परिवार की पारिवारिक सालाना आमदनी 4 लाख रुपए से अधिक न हो, डा. भीमराव अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना के तहत आवेदक स्टूडेंट्स 10 नवंबर तक त्रुटियां ठीक करवा सकते है.

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