आज 1 नवंबर से नई व्यवस्था लागू, टैक्स से लेकर बैंकिंग सिस्टम तक हुआ बड़ा बदलाव

नई दिल्ली | आज से नवंबर के महीने की शुरुआत हो चुकी है. साल 2025 अब समाप्ति की ओर है. जल्द ही साल 2026 की शुरुआत भी हो जाएगी. आज 1 नवंबर से कई नियमों में बदलाव किया गया है, इसका प्रभाव आम आदमी पर भी दिखाई देने वाला है. बैंक नॉमिनी से लेकर जीएसटी से जुड़े हुए नियमों में बदलाव किया गया है. आज की इस खबर में हम आपको इन्हीं बदलावों के बारे में जानकारी देने वाले हैं.

Change

1 नवंबर से बदल गए यह नियम

  • आज से बैंक नॉमिनी से जुड़े हुए नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. अब नॉमिनी में 4 नए मेंबर जोड़ने का ऑप्शन दिया गया है. इस बदलाव के पीछे बैंक का कहना है कि आपातकालीन स्थिति में फंड का सदुपयोग हो जाए, इसी वजह से यह बड़ा फैसला लिया गया है.
  • हर एक रिटायर्ड कर्मचारियों को जीवित प्रमाण पत्र नवंबर महीने के अंत तक जमा करवाना होगा. पेंशन भोगी यह प्रक्रिया बैंक या फिर जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल के जरिए भी आसानी से करवा पाएंगे. अगर समय रहते यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो फिर आपके बैंक में पेंशन आने में काफी परेशानियां हो सकती है. अगर आप चाहते हैं कि आपको पेंशन नियमित रूप से मिलती रहे तो आपको अब समय पर यह काम करना होगा.
  • भारत सरकार की तरफ से बीते महीने जो जीएसटी स्लैब की घोषणा की गई थी, आज से उसे लागू कर दिया गया है. सरकार जीएसटी स्लैब को हटाकर अब 5% और 18% के दो जीएसटी स्लैब में ही रखेगी. वहीं, लग्जरी आइटम पर भी 40% तक का जीएसटी लगने वाला है.
  • इसी महीने पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से भी अपने ग्राहकों से लॉकर पर लिए जाने वाले शुल्क में बदलाव किया गया है.उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बैंक की तरफ से इस बारे में ऑफिशल डाटा भी शेयर कर दिया जाएगा.
  • ऐसे कर्मचारी जो एनपीएस की जगह यूपीएस लेना चाहते हैं, उसके लिए भी डेडलाइन बढ़ा दी गई है. अब कर्मचारियों के पास 30 नवंबर तक का समय होने वाला है.
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Meenu Rajput
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मेरा नाम मीनू राजपूत है. हरियाणा ई खबर के साथ पिछले 6 साल से कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रही हूँ. मैं यहाँ पर ज्योतिष, फाइनेंस और बिजनेस से जुडी न्यूज़ कवर करती हूँ.