हरियाणा की साईबर सिटी में पटाखों की बिक्री और खरीद पर रोक, DC ने दिवाली को लेकर जारी किए यह आदेश

गुरुग्राम | दिल्ली- एनसीआर क्षेत्र में पर्यावरण प्रदुषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से साईबर सिटी गुरुग्राम में भी जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है. डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों का निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. वहीं, Flipkart और Amazon जैसे आनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म पर पटाखों की बिक्री का कोई ऑर्डर स्वीकार नहीं किया जाएगा.

Ptakhe

दिवाली की रात ये रहेगा शेड्यूल

डीसी निशांत कुमार यादव के आदेशानुसार दिवाली, गुरुपर्व जैसे मौकों पर आतिशबाजी करने का समय रात 8 से 10 बजे तक रहेगा. वहीं, क्रिसमस और न्यू ईयर पर ये समय रात 11 बजकर 55 मिनट से रात साढ़े 12 बजे तक होगा.

सख्त कार्रवाई के आदेश

पुलिस आयुक्त गुरुग्राम, नगर निगम आयुक्त गुरुग्राम और मानेसर, सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार/ नायब तहसीलदार/ बीडीपीओ, डीसीपी/ एसीपी, ईओ/ सचिव, नगरपालिका समितियां, सभी पुलिस स्टेशनों के एसएचओ, अग्निशमन अधिकारी गुरुग्राम और अन्य अग्निशमन कार्यालय के कर्मचारी इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे.

जिला में इस आदेश को लागू करने के लिए अधिकारी छापेमारी करेंगे और दैनिक आधार पर इसकी रिपोर्ट जिलाधीश कार्यालय में जमा करेंगे. इस आदेश का अनुपालन न करने व उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियमों की प्रासंगिक धाराओं के अनुसार सख्त कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी.

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