दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में भी यहां लागू होगा GRAP, 1 अक्टूबर से इन चीजों पर रहेगा बैन

गुरुग्राम | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तर्ज पर एनसीआर क्षेत्र में स्थित हरियाणा के गुरुग्राम ज़िले में भी एक अक्टूबर से ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू होने जा रहा है. हरियाणा प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के चैयरमेन पी. राघवेन्द्र राघव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए GRAP को लेकर प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई.

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प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के चैयरमेन पी. राघवेन्द्र राघव ने बताया कि 1 अक्टूबर से गुरुग्राम में GRAP लागू होने पर डीजल जेनरेटर सेट के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल, मैडिकल उपकरण चलाने, आर्मी रिलेटेड वर्क या अन्य एमरजेंसी हालातों में ही डीजी सेट के प्रयोग की अनुमति दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इस बार एनसीआर क्षेत्र में संशोधित GRAP लागू किया जा रहा हैं. जिसके तहत वायु की गुणवत्ता के आधार पर GRAP को चार स्टेजों में बांटा गया है:

  1. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 से उपर पहुंचने पर पहली स्टेज ‘खराब’.
  2. AQI 300 से उपर पहुंचने पर दूसरी स्टेज ‘ज्यादा खराब’.
  3. AQI 400 से उपर पहुंचने पर स्टेज-3 ‘गंभीर’.
  4. AQI 450 से उपर पहुंचने पर स्टेज-4 ‘अति गंभीर’.

बोर्ड चैयरमेन ने बताया कि GRAP लागू होने पर उद्योगों में क्लीन फ्यूल के प्रयोग पर जोर दिया जाएगा. जिन उद्योगों में PNG गैस की सप्लाई हैं, वे अपने यहां गैस का इस्तेमाल करें और जिन उद्योगों में गैस आपूर्ति अभी तक नहीं है वो बायोमास का प्रयोग फ्यूल के तौर पर करें. उन्होंने कहा कि जहां पर गैस आपूर्ति भी नहीं है और बायोमास की सुविधा भी नहीं है, वे अगले तीन महीने तक कोयले का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन 1 जनवरी 2023 से उन्हें हर हाल में गैस पर संचालन करना ही होगा.

प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के चैयरमेन ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे ढाबा, होटल व रेस्टोरेंट में कोयलें के इस्तेमाल पर रोक लगाना सुनिश्चित करें. इसके अलावा, उन्होंने वायु प्रदुषण पर अंकुश लगाने के लिए विशेष मॉनिटरिंग टीमों का गठन करने और रात को पेट्रोलिंग करवाने के साथ आकस्मिक तौर पर चैकिंग अभियान चलाने के आदेश जारी किए.

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