हिसार | हरियाणा में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2025- 26 के तहत पराली प्रबंधन योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी राहत दी है. इस योजना के तहत, राज्य के व्यक्तिगत किसानों को सुपर सीडर, बेलर, जीरो सीड ड्रिल, शरब मास्टर सहित कुल 12 प्रकार की कृषि मशीनों पर 50% तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा.
20 अगस्त तक करें आवेदन
इस योजना के लिए इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल agriharyana.gov.in पर 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह जानकारी देते हुए सहायक कृषि अभियंता गोपी राम सांगवान ने बताया कि आवेदन के लिए किसान का मेरी फसल- मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी 2025 और खरीफ 2024 के लिए पंजीकृत होना जरूरी है, भले ही किसान जमीन का मालिक न हो.
इसी पोर्टल के आधार पर किसान की श्रेणी लघु या सामान्य निर्धारित की जाएगी. उन्होंने बताया कि प्रत्येक किसान अधिकतम 4 मशीनों के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उसे केवल एक मशीन पर ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा. इसके अलावा, एक परिवार पहचान पत्र पर केवल एक ही व्यक्ति को इस योजना का लाभ दिया जाएगा.
किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर मिलेंगी फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें, 20 अगस्त तक करना होगा आवेदन
योजना के लिए इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल https://t.co/TdMZ8j0UPg पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन #DIPRHaryana #Hisar pic.twitter.com/RZvhNozTGf— DIPRO Hisar (@dipro_hisar) August 6, 2025
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
सहायक कृषि अभियंता ने बताया कि आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, ट्रैक्टर की वैध आरसी (जो हरियाणा में किसान के नाम पर रजिस्टर्ड हो), आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, मेरी फसल- मेरा ब्यौरा दस्तावेज रबी 2025, खरीफ 2024 के दस्तावेज, आवेदन फॉर्म व स्वयं घोषणा पत्र आदि शामिल हैं. घोषणा पत्र में यह स्पष्ट करना अनिवार्य होगा कि किसान ने पिछले 3 सालों में उस मशीन पर अनुदान नहीं लिया है और पराली नहीं जलाएगा.
उन्होंने बताया कि यदि प्राप्त आवेदनों की संख्या लक्ष्य से अधिक होती है, तो चयन प्रक्रिया उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की देखरेख में ड्रॉ के माध्यम से की जाएगी. चयनित किसानों को ड्रॉ के 7 दिन के भीतर सभी दस्तावेज लघु सचिवालय परिसर की तीसरी मंजिल पर स्थित सहायक कृषि अभियंता कार्यालय हिसार में जमा करवाने होंगे. योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए किसान कृषि उपनिदेशक या सहायक कृषि अभियंता कार्यालय, हिसार से संपर्क कर सकते हैं.
