करनाल | हरियाणा सरकार ने लाल डोरा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरा सीमा के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों पर लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा. इसी के तहत करनाल नगर निगम द्वारा भी ऐसे लोगों से संपत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन मांगे गए हैं. जो लोग अब तक इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाए हैं, वह आगामी कैंप में आकर आवेदन कर सकते हैं.
23 मई को कोट मोहल्ला में लगेगा कैंप
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार करनाल नगर निगम 23 मई शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक वार्ड नंबर 15 के कोट मोहल्ला की चौपाल में कैंप आयोजित करेगा.
इस विषय में जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि जिन लोगों की संपत्ति लाल डोरा तंत्र के अंतर्गत आती है, वे सरकार की नीति के अनुसार संपत्ति प्रमाण पत्र लेने के पात्र होंगे. प्रमाण पत्र जारी होने के बाद संबंधित संपत्ति का रिकॉर्ड राजस्व विभाग में अपलोड किया जाएगा और रजिस्ट्री की प्रक्रिया संभव होगी.
आवेदन के लिए जरूरी होंगे दस्तावेज
इच्छुक लोगों को आवेदन के साथ राजस्व प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित शपथ पत्र जमा करवाना होगा. इसके अलावा पिछले 10 वर्षों के बिजली और पानी के बिल, ईपीआईसी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र और पिछले 10 सालों के कब्जे का विवरण देने वाली संपत्ति कर की रसीदें भी साथ लानी होंगी. आयुक्त ने कहा कि सभी दस्तावेजों का सत्यापन कैंप में किया जाएगा. जांच पूरी होने के बाद जल्द ही लोगों को संपत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएंगे.
