Fastag में मिनिमम बैलेंस की बाध्यता खत्म, जानिए और क्या नियम बदले

नई दिल्ली। भारत सरकार ने Fastag को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए हैं. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने अब फास्टैग में मिनिमम बैलेंस रखने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है. लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ वैन, जीप और कार के लिए यह सुविधा दी गई है, परंतु कमर्शियल वाहनों के लिए यह सुविधा नहीं है.

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रखना पड़ता था इतना मिनिमम बैलेंस

फास्टैग टैग जारी करने वाले बैंकों से एनएचएआई द्वारा कहा गया है कि वह सिक्योरिटी डिपॉजिट के अतिरिक्त अन्य कोई मिनिमम बैलेंस रखने के लिए ग्राहक को बाध्य नहीं कर सकते. इससे पहले फास्टैग में सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के अतिरिक्त बैंकों द्वारा मिनिमम बैलेंस रखने के लिए भी कहा जाता था. इसके लिए कोई बैंक डेढ़ सौ रुपए तो कोई बैंक 200 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखने के लिए कहते थे.

पहले होती थी यह समस्या

मिनिमम बैलेंस होने के कारण फास्टैग उपयोगकर्ताओं को अपने फास्टैग वॉलेट में पर्याप्त धनराशि होने के पश्चात भी एक टोल प्लाजा से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाती थी. इसकी वजह से टोल प्लाजा पर कई बार गैरजरूरी बहस एवं नोकझोंक हो जाती थी. जिसकी वजह से पीछे से आ रहे वाहनों को भी बड़ी कठिनाई होती थी.

फास्टैग अकाउंट में कम बैलेंस होने पर भी टोल पार करने की मिलेगी इजाजत

एनएचएआई के अनुसार अब यूजर को टोल प्लाजा को पार करने की इजाजत तब तक दी जाएगी, जब तक फास्टैग उपयोगकर्ता के फास्टैग वॉलेट में नेगेटिव बैलेंस नहीं है. यदि ग्राहक के फास्टैग अकाउंट में पैसे कम है तो भी टोल प्लाजा को कार द्वारा पार करने की अनुमति मिलेगी. चाहे फास्टैग अकाउंट टोल प्लाजा को पार करने के पश्चात नेगेटिव ही क्यों ना हो जाए. यदि ग्राहक फास्ट को फिर से रिचार्ज नहीं करवाता है तो नेगेटिव अमाउंट की राशि को बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट से वसूल कर सकता है.

15 फरवरी 2021 से Fastag अनिवार्य

पूरे देश में 2.54 करोड़ से ज्यादा फास्टैग के उपयोग करता है. फास्टैग कुल टोल कलेक्शन का 80% हाईवे पर होता है. वर्तमान में फास्टैग के जरिए डेली टोल कलेक्शन 89 करोड़ रुपयों को पार कर चुका है. हालांकि, 15 फरवरी 2021 से फास्टैग के जरिए टोल प्लाजा पर पेमेंट करना अनिवार्य हो जाएगा. क्योंकि देशभर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टोल प्लाजा पर 100% का कैशलेस टोल प्राप्त करने का उद्देश्य बना रहा है.

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