महेंद्रगढ़ | हरियाणा में राशनकार्ड धारकों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जानकारी साझा की गई है कि इस साल अप्रैल व मई महीने का अनाज यानि 2 महीने का गेहूं 1- 30 अप्रैल तक वितरित किया जा रहा है. इसमें बताया गया है कि BPL और एएवाई राशनकार्ड धारक फटाफट राशन डिपो पर पहुंचे और पीओएस मशीन पर अलग-अलग महीने का अंगूठा लगाकर अप्रैल व मई दोनों महीने का गेहूं मुफ्त में हासिल करें.

इस तरह होगा गेहूं का वितरण
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जो राशनकार्ड धारक अप्रैल महीने में मई महीने का गेहूं प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह मई महीने में अपना गेहूं प्राप्त कर सकेगा. अप्रैल महीने का राशन 30 अप्रैल तक ही वितरित किया जाएगा. उसके पश्चात, कोई भी राशनकार्ड धारक अप्रैल महीने का राशन प्राप्त नहीं कर पाएगा.
उन्होंने आगे बताया कि जून महीने के गेहूं का वितरण 1- 31 मई तक किया जाएगा. जो राशन कार्डधारक महीने अप्रैल में महीने मई का गेहूं प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह कार्डधारक मई में महीने मई व जून का गेहूं नि:शुल्क अलग- अलग माह के लिए पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाकर प्राप्त कर सकता है.
गड़बड़ी पर होगी कार्रवाई
जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक सावित्री बाई ने बताया कि चीनी पहले की तरह ही साढ़े 13 रुपए प्रति किलो और सरसों तेल एक लीटर प्रति राशनकार्ड 30 रुपए या 2 लीटर प्रति राशनकार्ड 50 रुपए प्रति लीटर की दर से भुगतान करना पड़ेगा. कोई भी डिपोधारक किसी भी सूरत में लाभार्थी राशनकार्ड धारकों को कम या ज्यादा मात्रा में आवश्यक राशन वस्तुएं वितरित नहीं करेगा. यदि कहीं से ऐसी गड़बड़ी की शिकायत मिली तो संबंधित डिपोधारक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
उन्होंने बताया कि यदि कोई डिपोधारक राशनकार्ड उपभोक्ताओं को सरकारी हिदायत के अनुसार राशन वितरित नहीं करता है तो उस डिपोधारक के खिलाफ विभाग द्वारा सख्त एक्शन लिया जाएगा.