वाहन मालिकों को सरकार ने दी बड़ी राहत, थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में नहीं की कोई बढ़ोतरी

नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने वाहन मालिको को बीमा के मोर्चे पर राहत प्रदान की है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023- 24 के लिए सभी वर्गों के थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का प्रस्ताव दिया है. इस संबंध में मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है. मंत्रालय ने तिपहिया या ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा को राहत देते हुए इनके थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में कटौती की है. मंत्रालय ने ऑटो रिक्शा के प्रीमियम को 2,539 रुपये से घटाकर 2,371 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है.

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इसी तरह से ई- रिक्शा का तीसरी पार्टी बीमा प्रीमियम 1,648 रुपये से घटाकर 1,539 रुपये किया है. ऑटो रिक्शा में प्रति यात्री बीमा प्रीमियम को ₹1,214 से घटाकर ₹1,134 और ई रिक्शा में 789 से घटाकर ₹737 किया गया है. हालांकि, इसमें जीएसटी या अन्य किसी प्रकार का कर शामिल नहीं है. मंत्रालय द्वारा इन पर सभी हितधारकों से आपत्ति और सुझाव मांगे गए .हैं आपत्तियों और सुझाव के बाद यह दर नियमित लागू हो पाएंगी.

हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कारों को 7.5% की छूट

मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में 7.5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. विटेंज कारों को प्रीमियम में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी. नई कारों का थर्ड पार्टी बीमा 3 साल के लिए तथा नई मोटरसाइकिल का 5 वर्ष के लिए किया जाता है.

सभी वाहनों के लिए जरूरी है थर्ड पार्टी बीमा

बीमा नियामक इरडा ने सभी वाहनों के लिए तीसरी पार्टी बीमा को अनिवार्य बनाया हुआ है. यदि किसी बीमित वाहन से अन्य व्यक्ति के वाहन का शरीर या सम्पत्ति को कोई नुकसान होता है तो थर्ड पार्टी बीमा करने वाली कंपनी को उसे मुआवजा देना होगा. इसके अलावा, वाहन में सवार व्यक्ति को किसी हादसे में कोई चोट या नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी थर्ड पार्टी बीमा के जरिए ही होती है.

सरकार हर वर्ष थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में बदलाव करती है. यह बदलाव इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की सलाह के आधार पर किया जाता है. इस बार बीमा प्रीमियम में कोई बढ़ोतरी नहीं होना ग्राहकों के हित में है. प्रीमियम नहीं बढ़ने से कंपनियों पर बोझ पड़ेगा- नितिन कुमार, मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार

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