दिल्ली में 3 महीने के लिए बढ़ी मौजूदा आबकारी नीति, सर्कुलर हुआ जारी

नई दिल्ली | राजधानी दिल्ली में मौजूदा आबकारी नीति को सरकार ने तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है. 26 मार्च, बुधवार को इस संबंध में आबकारी विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया. नोटिस में कहा गया है कि 2024- 25 के लिए स्वीकृत नियमों और शर्तों के तहत रजिस्टर्ड शराब ब्रांडों की बिक्री के लिए मौजूदा एल- 1/ एल- 1एफ/ एल- 2 लाइसेंसधारकों की वैधता को उनके मौजूदा मूल्य पर 30 जून 2025 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है.

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3 महीनों के लिए बढ़ाई अवधि

जारी सर्कुलर में बताया गया है कि मौजूदा आबकारी नीति 31 मार्च 2024 को खत्म होने वाली थी, लेकिन अब इसे 1 अप्रैल से 30 जून 2024 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. इस अवधि का लाभ उठाने के इच्छुक लाइसेंसधारकों को 3 महीने की फीस अनुपातिक आधार पर जमा करवानी होगी.

2021 को घोषित हुई थी नई शराब नीति

सरकार ने 17 नवंबर 2021 को 2021- 22 के लिए नई शराब नीति की घोषणा की थी. यह नीति 31 अगस्त 2022 को खत्म हो गई थी. इस नीति के तहत, सरकार शराब कारोबार से बाहर हो गई और सभी दुकानों को निजी हाथों में सौंप दिया गया. सरकार का दावा था कि इस नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार का राजस्व बढ़ेगा. हालांकि, विवाद बढ़ने के कारण 28 जुलाई 2022 को इस शराब नीति को रद्द कर दिया गया था.

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‘आप’ के नेताओं पर लगे आरोप

दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया सहित आप पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए थे. रिपोर्ट में कहा गया कि शराब नीति घोटाले से दिल्ली सरकार को 2026 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ. इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और पैसों की हेराफेरी सहित कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे. पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले में 13 महीने की जेल काटने के बाद जमानत पर बाहर आए हैं.

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Nisha Tanwar
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