नई दिल्ली | राजधानी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों के लिए शिक्षा निदेशालय की तरफ से कुछ निर्देश जारी किए गए हैं. शिक्षा निदेशालय द्वारा निजी स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि प्राइवेट स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर (EWS), वंचित समूह (DG) और विशेष जरूरत वाले (CWSN) छात्रों को फ्री वर्दी, किताबें और लेखन सामग्री उपलब्ध कराएं. बच्चों के अभिभावक और हितधारक लगातार इस बारे में शिकायतें उठा रहे थे, जिसको देखते हुए यह निर्देश दिए गए हैं.
अभिभावकों ने की शिकायत
उनका कहना था कि कई निजी, गैर- सहायता प्राप्त स्कूल इन जरूरी सुविधाओं को देने में सफल नहीं हुए हैं और नियमों का उल्लंघन करते हुए अभिभावकों से पैसे की मांग कर रहे हैं. दिल्ली शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 8 और शिक्षा निदेशालय (DOE) की 30 दिसंबर 2013 की अधिसूचना के मुताबिक, सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), वंचित समूहों (DG) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) श्रेणियों से एडमिशन लेने वाले छात्रों को फ्री किताबें, वर्दी और लेखन सामग्री उपलब्ध कराना जरूरी है.
निर्देश न मानने पर होगी कार्यवाई
शिक्षा निदेशालय का कहना है कि जो भी स्कूल निर्देश का पालन नहीं करेगा उस पर दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम एवं नियम, 1973 तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. जिला शिक्षा निदेशकों को अनुपालन सुनिश्चित करने तथा शिकायतों पर उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है. शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा निदेशकों को यह सुनिश्चित करने का परामर्श दिया है कि इन श्रेणियों के छात्रों से बुक्स, यूनिफॉर्म या लेखन सामग्री के लिए कोई पैसा न लिया जाए.
