गाड़ियों को लेकर ये नया नियम हुआ लागू, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी

नई दिल्ली । सरकार ने कार बनाने वाली कंपनियों को लेकर एक जरूरी निर्देश जारी किया है. सरकार ने कार में बैठने वाले यात्रियों के लिए थ्री- पॉइंट सीट बेल्ट देना अनिवार्य कर दिया है. केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि यह नियम कार की पिछली सीट में बीच में बैठने वाले यात्री के लिए भी लागू होगा. कार कंपनियों को बीच वाले यात्री के लिए भी थ्री- पॉइंट सीट बेल्ट देनी होगी.

traffic light

नितिन गडकरी ने बताया कि मैंने इस प्रावधान वाली फाइल पर कल ही हस्ताक्षर किए हैं. इस निर्देश के तहत कार कंपनियों को गाड़ी में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए थ्री- पॉइंट सीट बेल्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है. इस प्रावधान के लागू होने का मतलब है कि किसी कार में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट देना अब जरूरी होगा.

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गौरतलब है कि फिलहाल कार में अगली दोनों सीटों और पीछे दो लोगों के लिए ही थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट दी जाती है. वहीं पिछली बीच की सीट के लिए सिर्फ टु-पॉइंट सीट बेल्ट ही आते हैं. लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सीट बेल्ट की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. गडकरी ने कहा कि देशभर में हर साल होने वाली करीब पांच लाख दुर्घटनाओं में करीब 1.5 लाख लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं. उन्होंने कहा कि लोगों को सफर के दौरान सुरक्षा संबंधी व्यवस्था उपलब्ध करवाना उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है.

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Ajay Sehrawat
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मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.