दिल्ली में वाहन चालक हो जाए सावधान, अगर नहीं है ये सर्टिफिकेट तो कटेगा 10,000 रुपए का चालान

नई दिल्ली | राजधानी दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदुषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बिना वैध प्रदुषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC Certificate) वाले वाहन मालिकों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा है कि ऐसे लोग या तो वैध प्रमाणपत्र हासिल कर ले अन्यथा जुर्माना भरने की तैयारी कर लें.

TRAFFIC POLICE

14 लाख वाहन मालिकों को नोटिस

अधिकारी ने बताया कि फिलहाल राजधानी में 13 लाख टू- व्हीलर्स और तीन लाख कारों सहित ऐसे वाहनों का आंकड़ा लगभग 17 लाख है,जो बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के अपने वाहनों को सड़कों पर दौड़ा रहे हैं. उन्होंने बताया कि हमने इन वाहन मालिकों को मैसेज भेज कर सूचित किया है कि समय रहते आप पीयूसी सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें वरना उन्हें जुर्माने के रूप में भारी राशि वहन करनी होगी.

यहां ले सकते हैं पीयूसी सर्टिफिकेट

दिल्ली सरकार के अधिकारी ने बताया कि राजधानी में 973 स्थानों पर प्रदुषण की जांच कर पीयूसी सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकता है. इसमें लगभग सभी पेट्रोल पंप भी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले टू- व्हीलर और थ्री- व्हीलर वाहनों के लिए प्रदुषण जांच का शुल्क केवल 60 रुपए है.

बिना प्रमाणपत्र ये लगेगा जुर्माना

सरकारी अधिकारी ने बताया कि वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना पकड़े जाने पर वाहन मालिकों को मोटर अधिनियम के तहत 6 महीने तक की सजा या 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हों सकते हैं. उन्होंने बताया कि दो- तीन महीनों के भीतर सर्दी का मौसम आ रहा है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम कुछ हद तक वाहनों से होने वाले प्रदुषण पर रोक लगाने के लिए समय रहते जरुरी कदम उठाए.

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