केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन नियम में हुआ रिवीजन, जानिए क्या होगा लाभ

नई दिल्ली | रक्षा मंत्रालय ने दीपावली से पहले बड़ी घोषणा की है जिसके तहत अब रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों की फैमिली पेंशन की रकम में बढ़ोतरी की जा रही है. रक्षा मंत्रालय ने उन कर्मचारियों की फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है. जो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. पेंशन की सीमा को बढ़ाने का निर्णय सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत लिया गया है.

PAISE RUPAY

रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई सूचना के अनुसार, सातवें वेतन आयोग के बाद उच्चतम वेतन को संशोधित कर 2.5 लाख रुपए प्रति माह बढ़ा कर किया गया है. एक प्रमुख फैसला यह भी लिया गया है कि रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों के बच्चों तथा आश्रितों को भी सातवें वेतन आयोग के मुताबिक फैमिली पेंशन की रकम उनको बढ़ाने का प्रमुख फैसला लिया है.

जानिए क्या हैं, 2 फैमिली पेंशन को रिवाइज करना

पेंशन कल्याण विभाग ने टू फैमिली पेंशन की उच्चतम सीमा को रिवाइज करने का फैसला लिया है. जिसके अंतर्गत यदि किसी एक परिवार में बच्चों के माता-पिता दोनों केंद्रीय कर्मचारी हैंतो उन्हें हर महीने 1.25 लाख रुपए की फैमिली पेंशन प्रदान की जाएगी. इससे भिन्न कुछ मामलों में 2.5 लाख के वेतन का 30% यानी 75,000 रुपए बच्चों को फैमिली पेंशन के तौर पर दी जाएगी.

जानिए पेंशन पर क्या है नया नियम

सातवें वेतन आयोग के बाद सरकारी नौकरी में पेमेंट हो डिवाइस करते हुए 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है. जिसके बाद से बच्चों को मिलने वाली पेंशन में भी परिवर्तन हुआ है. DOPPW (Department of Pension and pensioners Welfare) की सूचना के अनुसार,‌ दो सीमाओं में बदलाव किया गया है. इन्हें 1.25 लाख रुपए प्रत्येक महीना और 75,000 रुपया प्रति महिना किया गया है.

मुआवजे के नियम का भी ऐलान किया है

इसके अतिरिक्त, नौकरी के दौरान रक्षा कर्मचारियों ने जिस व्यक्ति को अपना नॉमिनी बनाया है, उसे ही मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा पेंशनर विभाग ने एक सूत्रों ने बताया है कि अगर रक्षा कर्मचारी ने अपनी नौकरी के दौरान किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है और ड्यूटी करते समय उसकी मृत्यु हो जाए तो मुआवजे की राशि परिवार के सदस्य के बीच बराबर-बराबर वितरित की जाएगी.

जानिए पहले पेंशन पर क्या था नियम

पहले अगर दोनों पेंशनर्स की मौत हो जाती थी. तो रूल 54 के सब रूल (3) के मुताबिक बच्चे या बच्चों को मिलने वाली दो पेंशन की सीमा 45,000 रुपये थी. रूल 54 के सब रूल (2) के मुताबिक परिवार की दोनों पेंशन 27,000 रुपये की प्रति महीना लागू होती है. 5,000 और 27,000 रुपये पेंशन की सीमाएं छठे वेतन आयोग के मुताबिक CCS नियमों के रूल 54(11) के तहत सबसे ज्यादा भुगतान 90,000 रुपये प्रति महीना के 50 फीसदी और 30 फीसदी की दर पर हैं.

इन नियमों के तहत पहले पेंशन प्राप्त होती थी. किंतु वर्तमान में इन सभी नियमों में सुधार किया गया है. साथ ही मोदी के नियम का ऐलान किया है. मुख्य रूप से दो फैमिली पेंशन को रिवाइज किया गया. रक्षा मंत्रालय ने सातवें वेतन के तहत केंद्र कर्मचारी के लिए पेंशन नियम में सुधार किया गया है. इससे कर्मचारियों को काफी लाभ व सुविधाएं प्राप्त होगी.

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