दिल्ली- NCR की आबोहवा में सुधार के बाद स्कूल खोलने का आदेश जारी, GRAP 4 की पाबंदियां भी हटी

नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने पर ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम (GRAP) के चौथे चरण की पाबंदियों को हटा दिया गया है. ऐसे में अब सार्वजनिक प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही ट्रकों और फोर व्हीलर कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर लगी रोक को भी हटा दिया गया है. हालांकि, GRAP के तीसरे चरण की पाबंदियां अभी भी जारी रहेगी.

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प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड (CAPB) ने बताया है कि GRAP के पहले, दूसरे और तीसरे चरण की पाबंदियां यथावत रहेगी और इस दौरान गैर- जरूरी निर्माण कार्य, खनन, पत्थर तोड़ने का काम और डीजल संचालित जनरेटर पर प्रतिबंध जारी रहेगा. बता दें कि दिल्ली- एनसीआर क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में सुधार के बाद यह फैसला लिया गया है. शनिवार को दिल्ली में AQI 319 दर्ज किया गया है जो शनिवार को 405 था.

स्कूल खोलने की तैयारी

दिल्ली- एनसीआर क्षेत्र की आबोहवा में सुधार के बाद केजरीवाल सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सोमवार से दिल्ली के सभी पहली से 12वीं तक के सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है. आदेश के मुताबिक, 20 नवंबर से दिल्ली के सभी स्कूल खुल जाएंगे.

9 नवंबर को हुए थे बंद

दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि फिलहाल हवा की गुणवत्ता में सुधार हैं और इसमें और सुधार की भी संभावना बनी हुई है. ऐसे में 20 नवंबर से सभी स्कूलों को खोला जाएगा. बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और GRAP-4 लागू होने के चलते 9 नवंबर से 18 नवंबर तक विंटर ब्रेक के तहत सभी स्कूल बंद कर दिए गए थे.

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