खाने के तेल पर मोदी सरकार का नया फैसला, दुकानदारों को मिलेगी बड़ी राहत

नई दिल्ली | केन्द्र की मोदी सरकार ने खाद्य तेलों एवं तिलहन की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट के बीच अहम फैसला लेते हुए खुदरा दुकानदारों को भंडारण सीमा के आदेश से छूट प्रदान कर दी है. खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में खाद्य तेल एवं तिलहन के विक्रेताओं पर से स्टॉक लिमिट हटाए जाने के आदेश की जानकारी देते हुए कहा कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है.

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खाद्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि इस फैसले से थोक विक्रेताओं एवं शॉपिंग चेन खुदरा विक्रेताओं को खाद्य तेलों की अधिक किस्में एवं ब्रांड रखने की छूट मिलेगी. वर्तमान में स्टॉक की लिमिट होने से उनके पास खाद्य तेलों का सीमित भंडारण ही रहता था, जिसके चलते कीमतों में वृद्धि होने की आंशका बनी रहती है.

बता दें कि केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों एवं तिलहन की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए पिछले वर्ष 8 अक्टूबर को खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं एवं थोक उपभोक्ताओं पर स्टॉक लिमिट लगा दी थी. इसके तहत स्टॉक लिमिट करने का अधिकार प्रदेश की सरकारों को दिया गया था. उसके बाद केंद्र सरकार ने तय की गई समान भंडारण सीमा का प्रावधान करते हुए पाबंदी के आदेश को 30 जून तक बढ़ा दिया था. इसके बाद फिर से इस आदेश को 31 दिसंबर 2022 तक लागू कर दिया गया था.

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