हरियाणा में अब जन्म प्रमाण पत्र के लिए नहीं करनी होगी दौड़- भाग, बिना कहीं जाए बनेगा सर्टिफिकेट

चंडीगढ़ | हरियाणा में अब नवजात बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) के लिए इधर- उधर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बच्चे की डिलीवरी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज के समय यह प्रमाण पत्र तुरंत बच्चे के परिजनों को दे दिया जाएगा. यह नया नियम सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में लागू होगा. बच्चे के जन्म के बाद जब उसकी माता को अस्पताल से छुट्टी मिलेगी, तब शिशु को जन्म प्रमाण पत्र और आधार नंबर मिल जाएगा.

Birth Certificate

पहले मिलती थी केवल यह सुविधा

इस नियम के लागू होने से पहले नवजात के सिर्फ आधार कार्ड बनाए जा रहे थे. आधार कार्ड नंबर जनरेट होने के बाद उसमें बच्चे का नाम और 10 साल तक अपडेट करने की सुविधा दी जाती थी. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के दौरान उस फॉर्म में बच्चे के नाम की जगह खाली छोड़ी जाती थी, ताकि माता- पिता नामकरण के बाद उसमें बच्चे का नाम जुड़वा सकें. वर्तमान में बच्चों के जन्म के 21 दिन के अंदर प्रमाण पत्र बनवाने का नियम है.

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शुरू हुई ऑनलाइन प्रक्रिया

सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जन्म के बाद नवजात शिशु का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया की सभी डिटेल्स को ऑनलाइन दर्ज किया जा रहा है. इस विषय में स्वास्थ्य विभाग को टैबलेट उपलब्ध करवा दिए गए हैं. नागरिक अस्पताल कोसली, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ उन संस्थाओं को भी यह टैबलेट उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, जहां पर प्रसव होते हैं.

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Nisha Tanwar
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