हिट एंड रन केस में मिलेगी 2 लाख रूपए मुआवजा राशि, थाना प्रभारी को तुरंत प्रभाव से करना होगा यह काम

सिरसा | सड़क हादसों में राहत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. सिरसा पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने हिट एंड रन मामलों में त्वरित कार्रवाई को लेकर जानकारी साझा करते हुए कहा है कि यदि दुर्घटना के एक महीने के भीतर आरोपी वाहन या ड्राइवर का पता नहीं चलता है, तो थाना प्रभारी को तुरंत संबंधित एसडीएम को रिपोर्ट सौंपनी होगी.

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जानकारी का अभाव

पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि नए कानून के तहत हिट एंड रन मामले में मृतक के परिजनों को 2 लाख रूपए और घायलों को 50 हजार रूपए मुआवजा राशि दी जाती है. उन्होंने बताया कि अधिकतर लोगों में इस मुआवजा योजना की जानकारी का अभाव है. ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वह पीड़ित परिवारों तक इस संबंध में अवश्य सूचना दें.

उच्च अधिकारियों को करें सूचित

एसपी ने थाना प्रभारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे ऐसे मामलों को लेकर गंभीरता दिखाते हुए बिना किसी देरी के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाएं. साथ ही, एसडीएम को मृत्यु या चोट से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट सौंपें, ताकि पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द न्याय और आर्थिक सहायता मिल सके. उन्होंने बताया कि नए कानूनों के तहत मोटर व्हीकल एक्ट की धारा- 161 के तहत केंद्र सरकार ने हिट एंड रन केस में पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना बनाई है.

अगर हिट एंड रन केस है और FIR के वक्त घटना में शामिल वाहन का पता नहीं चला हो, तो पुलिस उसे तलाशने की कोशिश करें. एक महीने में भी घटना के लिए जिम्मेदार वाहन का पता नहीं चल पाता है, तो पीड़ित और उसके परिजनों को लिखकर केंद्र सरकार की मुआवजा योजना के बारे में सूचित करें ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सके.

केंद्र सरकार ने कानूनों में किया बदलाव

पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लोगों को क्लेम एन्क्वायरी अफसर के बारे में भी बताएं तथा क्लेम एन्क्वायरी ऑफिसर की डिटेल, जिसमें ई- मेल एड्रेस और समूचा पता हो, पीड़ित के परिजनों को दें. साथ ही, क्लेम ऑफिसर को पुलिस संबंधित दस्तावेज मुहैया कराएं.

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Ajay Sehrawat
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मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.