हरियाणा में ट्रैफिक चालान पर कड़ा नियम, हो गया बड़ा बदलाव; नहीं मिलेगी कोई राहत

यमुनानगर | हरियाणा में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए नया बदलाव किया है. यदि कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियम (Traffic Rules) तोड़ता है और चालान कटने के बावजूद उसे नजरअंदाज करता है, तो उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी.

TRAFFIC POLICE

यमुनानगर के ट्रैफिक इंचार्ज कुशल पाल राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि चालान कटने के 90 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करने पर वाहन सीज कर दिया जाएगा.

निर्धारित समय में भरना होगा चालान

नए नियमों के तहत, वाहन चालकों को निर्धारित समय में चालान का भुगतान करना अनिवार्य होगा. यदि कोई व्यक्ति 90 दिन के भीतर चालान नहीं भरता, तो उसकी गाड़ी ट्रैफिक पुलिस द्वारा जब्त कर ली जाएगी. ट्रैफिक इंचार्ज ने वाहन चालकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें और चालान भरने में देरी न करें, ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े. बता दें कि सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कई वाहन चालक चालान कटने के बाद लंबे समय तक उसे जमा नहीं करते थे.

होगी सख्त कार्रवाई

सरकार ने यह फैसला ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकने और राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से लिया है. इससे न केवल ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित होगा, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आने की संभावना है. ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही से बचें.

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Nisha Tanwar
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