बहादुरगढ़ | हरियाणा सिटी गैस से PNG गैस कनेक्शन लेने वाले उद्योगपति अब सावधान हो जाए. कनेक्शन लेने के बाद भी अगर आप गैस का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. जी हां, आपको इस जुर्माने को चुकाना भी होगा यानी बिना इस्तेमाल किए भी आपको पैसे चुकाने होंगे. बहादुरगढ़ के उद्योगपति अमित के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है.
एजेंसी ने उद्योगपति को भेजा जुर्माना नोटिस
गणपति धाम में समर्थ रैग्जीन नामक उद्योग चलाने वाले अमित ने मार्च 2022 में हरियाणा सिटी गैस (Haryana City Gas) से PNG गैस कनेक्शन लिया था. कई महीनों तक गैस का उपयोग किया और उपयोग की गई गैस का बिल समय पर चुकाया लेकिन, जब उत्पाद की लागत कम हो गई और गैस के दाम बढ़ने लगे तो प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अमित ने बायो फ्यूल का इस्तेमाल शुरू कर दिया और बायो गैस का इस्तेमाल करने लगे.
कुछ समय में ही उन्होंने सिटी गैस का उपयोग बंद कर दिया. इससे गैस कंपनी नाराज हो गई और समर्थ रैगज़िन को न्यूनतम गारंटी उठाव के नियमों में फंसाकर 59 लाख का नोटिस भेज दिया. इसका मतलब है कि अगर आपने गैस का इस्तेमाल नहीं किया तो भी आपको भारी जुर्माना देना होगा.
कंपनी के खिलाफ लड़ेंगे लड़ाई
पीड़ित उद्योगपति अमित ने बताया कि जब गैस कनेक्शन के लिए एग्रीमेंट हुआ था. उस समय गैस का रेट 37 रुपये था. अक्टूबर- नवंबर में जब गैस कनेक्शन मिलना शुरू हुआ तो रेट 59 रुपये हो गया और अब रेट 66 रुपये से बढ़कर 67 रुपये हो गया है. हरियाणा सिटी गैस की इस मनमानी के खिलाफ उद्योगपतियों का संगठन खड़ा हो गया है.
कन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्री के प्रधान प्रवीण गर्ग ने हरियाणा सिटी गैस के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है. कंपनी से नोटिस वापस लेने की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि वह कंपनी के खिलाफ यह लड़ाई पूरे हरियाणा में लड़ेंगे और सरकार से कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी करेंगे.
क्या कहते हैं COBI के प्रमुख?
पर्यावरण नियमों के चलते जनरेटर में डुअल फ्यूल किट लगाना अनिवार्य है. इसके लिए उद्योगों को गैस कनेक्शन लेना होगा लेकिन, गैस महंगी होने से उत्पाद की लागत बढ़ती जा रही है. मजबूरी में उद्योगपति गैस की जगह बायोफ्यूल का इस्तेमाल करने लगे हैं. COBI के प्रमुख प्रवीण गर्ग ने बताया कि डुअल फ्यूल किट की जगह अब बाजार में नया जेनरेटर आ गया है जिसमें डुअल फ्यूल किट की जरूरत नहीं होगी. तब कहीं जाकर गैस कंपनी की मनमानी पर अंकुश लगेगा.
भेजा डबल जुर्माना नोटिस
वहीं, समर्थ रेग्जीन के मालिक अमित ने बताया कि जब वह गैस का इस्तेमाल करते थे तो उन्हें 15 दिन में 12 से 13 लाख का बिल आता था लेकिन, इसका उपयोग नहीं होने पर 59 लाख का नोटिस देना गलत है. हरियाणा सिटी गैस की इस मनमानी के खिलाफ अब उद्योगपतियों ने हल्ला बोल दिया है. इस मामले में हरियाणा सिटी गैस के बहादुरगढ़ कार्यालय में कोई भी कर्मचारी कुछ भी बोलने से साफ इंकार कर रहा है.
