हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों में रजिस्ट्री कराने के लिए देनी होगी दो फीसद अतिरिक्त फीस, जानिये नई दरें

बहादुरगढ । पंचायतों में फंड जुटाने के लिए प्रदेश सरकार ने ग्रामीणों क्षेत्रों की जमीनों की रजिस्ट्री कराते समय 2 फीसद ड्यूटी लगाई है. अब शहरी सीमा की जमीनों की रजिस्ट्री के समान  ही ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनों की रजिस्ट्री में भी स्टांप फीस एक समान हो गई है.

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बहादुरगढ़ तहसील में लागू की गई 2 फीसद ड्यूटी फीस 

बता दे कि सरकार की ओर से पंचायतों के लिए अतिरिक्त 2 फीसद  ड्यूटी जमीन की रजिस्ट्री कराते समय लागू की गई, इसके लिए अधिसूचना जारी की गई है. बहादुरगढ़ तहसील में यह अतिरिक्त फीस लेने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है. अचानक लागू हुए इस आदेश से ग्रामीण क्षेत्रों में रजिस्ट्री कराने के इच्छुक जो लोग पहले स्टाम्प खरीद चुके थे, अब उन लोगों को अलग से 2 फीसद ड्यूटी के स्टांप भी खरीदने पड़ रहे थे. इसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

राजस्व विभाग की ओर से पहले शहरी क्षेत्र में जमीनों की रजिस्ट्री कराते समय महिलाओं के लिए5 फीसद और पुरुषों के लिए 7 फीसद लगती थी. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनों की रजिस्ट्री के लिए महिलाओं के लिए 3 फीसद और पुरुषों को 5फीसद फीस देनी पड़ती थी. अक्टूबर 2020 में सरकार ने पंचायतों के खातों में फंड जमा करवाने के लिए जमीनों की रजिस्ट्री में 2 फीसद ड्यूटी लगा दी गई. ऐसे में अब ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनों की रजिस्ट्री मे भी शहरी क्षेत्र वाली फीस लगनी शुरू हो गई है. बहादुरगढ़ के तहसीलदार कनब लाकड़ा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों की रजिस्ट्री में यह फीस लागू की गई है.

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Meenu Rajput
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मेरा नाम मीनू राजपूत है. हरियाणा ई खबर के साथ पिछले 6 साल से कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रही हूँ. मैं यहाँ पर ज्योतिष, फाइनेंस और बिजनेस से जुडी न्यूज़ कवर करती हूँ.