फरीदाबाद । हरियाणा के फरीदाबाद जिले के एक दिल दहला देने वाले मामले में कोर्ट ने दोषी पति को फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी ने कैंची से गोदकर पत्नी की गर्दन धड़ से अलग कर उसकी हत्या कर दी थी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने दोषी पर 20000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि दोषी पति ने पत्नी की गर्दन पर तब तक वार किए थे ,जब तक कि उनकी गर्दन धड़ से अलग न हो गई हों.
अदालत ने माना कि जुर्म करने का तरीका बेहद घिनौना था. इसलिए ऐसे व्यक्ति का जीवित रहना समाज के हित में नहीं है. यह मुकदमा 17 मार्च 2018 को सेक्टर 23 -A गुरुग्राम निवासी बृज शर्मा की शिक़ायत पर सूरजकुंड थाने में दर्ज हुआ था. दर्ज मुकदमे के अनुसार बृज शर्मा की बहन अंजू की शादी करीब 17 साल पहले हरि नगर आश्रम नई दिल्ली निवासी संजीव कौशिक के साथ हुई थी. संजीव कौशिक दिल्ली नगर निगम में नौकरी करता था.
पत्नी के चरित्र पर था संदेह
संजीव कौशिक अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था. इसको लेकर वह उसके साथ मारपीट भी करता था. 17 मार्च 2018 को पति-पत्नी के बीच जब झगड़ा हुआ था तब गुस्से में संजीव ने कैंची से वार कर अंजू की गर्दन धड़ से अलग कर दी. कैंची से उसके सिर के भी टुकड़े कर दिए थे.
पुलिस को मिली थीं सिर कटी लाश
दोषी पति टुकड़ों को पालीथिन में भरकर लाजपत नगर फ्लाई ओवर के पास फेंक आया था. थोड़ी देर बाद जब बेटा घर पहुंचा तो उसे दरवाजे पर ताला लगा मिला. उसने ताऊ को सुचित किया. ताऊ ने सुचना देकर पुलिस को बुलाया. पुलिस ने आकर दरवाज़ा खोला तो अंदर अंजू की सिर कटी लाश पड़ी थी. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया था और तब से ही ये मामला अदालत में विचाराधीन था.
