हरियाणा में बिजली विभाग के नए नियम ने बढ़ाई उपभोक्ताओं की परेशानी, चुपके से काटी जा रही जेब

भिवानी | हरियाणा में बिजली विभाग (Electricity Department) ने एक नया नियम बनाकर चुपके से लोगों की जेब पर डाका डालने का काम शुरू कर दिया है. बिजली निगम ने गलती से आपको कुछ बिल आपकी यूनिट से ज्यादा थमा दिए या आपका मीटर जंप कर गया. इससे आपको ज्यादा राशि के बिल का भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन जब आपको पता लगेगा तो निगम में शिकायत करने पर भी आपकी अतिरिक्त राशि को वापस नहीं किया जाएगा.

Electricity Board

नए नियम के तहत, आपको जब आपने शिकायत की है उस अंतिम बिल की राशि ही वापस मिल सकेगी. आपने चाहे कितनी ही बड़ी राशि जमा करवाई हो वह आपको नहीं मिलेगी. नए नियम से पहले आप अपना रुपया वापस ले सकते थे.

ये हैं BR- 5 नियम

बिजली बिल रिवीजन होता है और रीडिंग गलत हैं तो ठीक करवा सकते हैं. आपका कोई केस कोर्ट में है तो कोर्ट के आदेशों की पालना इस नियम के तहत ही होती है.

कैसे उपभोक्ता का बिल ज्यादा

  • मीटर रीडिंग लेने वाली एजेंसी की लापरवाही के कारण.
  • कई माह तक औसत बिल देना.
  • बाद में अचानक रीडिंग का बिल देना.
  • किसी फाल्ट की वजह से मीटर की डिस्पले बंद हो जाना.
  • मीटर की डिस्पले ठीक होने के बाद एक साथ मीटर रीडिंग का बिल देना.
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Ajay Sehrawat
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मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.