नई दिल्ली | EPFO ने एक बार फिर से Higher EPS Pension स्कीम के तहत डिटेल्स को प्रोसेस और अपलोड करने की लास्ट डेट को बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दिया है. ईपीएफओ का कहना है कि अब भी 3.1 लाख से ज्यादा आवेदन वैलिडेशन के लिए पेंडिंग हैं. इसके साथ ही, कई Employers and Employers’ Associations ने और समय देने के लिए अनुरोध किया है. EPFO ने यह कहा कि उपभोक्ता 15 जनवरी 2025 तक उन 4.66 लाख मामलों में जानकारी अपडेट या जवाब दें. इनमें EPFO ने अतिरिक्त जानकारी मांगी थी.
क्या है Higher EPS Pension स्कीम?
जो कर्मचारी 31 अगस्त 2014 से पहले ईपीएफ मेंबर थे या उस तारीख तक रिटायर हो चुके हैं. वे अपनी बेसिक सैलरी के आधार पर ज्यादा पेंशन का चयन कर सकते हैं. इसका मतलब है कि अब तक जो साढ़े 6 हजार रूपए या 15,000 रूपए का कैप था. उससे ज्यादा सैलरी पर योगदान करके कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट के समय बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन ले सकते हैं. इसके लिए वह EPFO सदस्य पात्र है, जिन्होंने 10 साल की सेवा पूरी की है. वे EPS 95 के तहत Higher EPS Pension के लिए आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन करने के 6 स्टेप्स
- EPFO पोर्टल पर जाएं.
- पोर्टल पर Pension on Higher Salary के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- आवेदन फॉर्म भरें. “Validate Joint Option” का विकल्प चुनें और आवश्यक जानकारी भरें.
- व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा भरें.
- OTP सब्मिट करें.
- सत्यापन के बाद PF संबंधित सभी जानकारियां भरनी होगी.
- आवेदन स्वीकार होने का acknowledgment नंबर प्राप्त करें.
- आवेदन सब्मिट करने के बाद फील्ड अधिकारी द्वारा आवेदन की समीक्षा की जाएगी.
क्या रहेगी एलिजिबिलिटी?
सामान्य पेंशन के लिए सदस्य की न्यूनतम आयु 58 साल होनी चाहिए. इसके अलावा यदि सदस्य की उम्र कम से कम 50 साल हो, तो वे जल्दी पेंशन ले सकते हैं. यदि आपने उच्च EPS पेंशन के लिए आवेदन किया है, तो आप EPFO की सदस्य सेवा पोर्टल पर अपनी आवेदन स्थिति ट्रैक कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास आवेदन का acknowledgment नंबर होना चाहिए.
