नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election) का बिगुल बज चुका है. यहां 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को चुनावी परिणाम घोषित होगा. इन चुनावों के मद्देनजर दिल्ली एक्साइज कमिश्नर द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए वोटिंग के दिन और चुनावी परिणाम घोषित होने के दिन विभिन्न आबकारी लाइसेंसों के लिए आबकारी नियम- 2010 के तहत ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है.
बंद रहेंगी शराब की दुकानें
एक्साइज विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि 3 फरवरी को शाम 6 बजे से 5 फरवरी को शाम 6 बजे तक और मतगणना के दिन 8 फरवरी को ड्राई- डे घोषित किया जाता है. इस समयावधि के दौरान शहर में शराब की दुकानें और शराब परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है.
दिल्ली में ड्राई- डे के दौरान सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी. इसके साथ ही, होटल या रेस्तरां में भी शराब नहीं परोसी जाएगी. दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि शराब बेचने या परोसने वाले क्लबों या किसी भी प्रतिष्ठानों को भी शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी.
अलग- अलग कैटेगरी के लाइसेंस जारी
इसमें कहा गया है कि गैर- स्वामित्व वाले क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां और किसी के द्वारा चलाए जाने वाले होटल, भले ही उन्हें शराब रखने और सप्लाई के लिए अलग- अलग कैटेगरी के लाइसेंस जारी किए गए हों, उन्हें भी शराब परोसने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
