कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा, 1 अप्रैल से होगी लागू; जानें कितनी और कैसे मिलेगी पेंशन

नई दिल्ली | केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा कर दी गई है. एक अप्रैल, 2025 से यह योजना लागू होगी. ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के कुछ फायदों को जोड़कर इस योजना का मसौदा तैयार किया गया है. इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को एक तय पेंशन देकर उनकी आर्थिक स्थिरता और सम्मान बनाएं रखना है.

PF EPF Rupees Modi

इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

UPS उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी जो पहले से NPS के तहत रजिस्टर है और सरकार द्वारा तय की गई शर्तों को पूरा करते हैं. इस योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है. इस्तीफा, सस्पेंड या फिर नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

पात्रता के मुख्य बिंदु

सुपरन्युएशन (रिटायरमेंट): 10 साल की सर्विस पूरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट की तारीख से पेंशन मिलेगी.

FR 56(j) के तहत रिटायरमेंटः ऐसे कर्मचारी जो बिना किसी दंड के इस प्रावधान के तहत रिटायर होते हैं, वे भी रिटायरमेंट की तारीख से पेंशन पाने के हकदार होंगे.

स्वैच्छिक रिटायरमेंट (VRS): 25 साल या उससे अधिक की सर्विस के बाद VRS लेने वाले कर्मचारियों को वह पेंशन मिलेगी, जो उनकी सामान्य रिटायरमेंट की उम्र पर शुरू होती है.

पेंशन का कैलकुलेशन और फायदे

फुल पेंशन: 25 साल या उससे अधिक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक- पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा.

अनुपातिक पेंशनः 25 साल से कम सर्विस वाले कर्मचारियों को उनकी सर्विस के अनुसार पेंशन मिलेगी.

यह भी पढ़े -  दिल्ली जल बोर्ड का बड़ा फैसला, पानी की सप्लाई को लेकर बनेगी नई नीति

न्यूनतम गारंटीः 10 साल या उससे अधिक सर्विस वाले कर्मचारियों को कम से कम 10 हजार रूपए मासिक तय पेंशन दी जाएगी.

मृत्यु के बाद परिवार को फायदा

अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा/विधुर को पेंशन का 60% मिलेगा. यह पेंशन सुपरन्युएशन, VRS या FR 56(j) के तहत रिटायरमेंट की तारीख से दी जाएगी.

महंगाई राहत और अन्य फायदे

UPS के तहत कर्मचारियों और परिवार को मिलने वाली पेंशन पर महंगाई राहत (DR) भी लागू होगी. यह राहत पेंशन शुरू होने के बाद दी जाएगी. इसके अलावा रिटायरमेंट के समय हर 6 महीने की सर्विस पर कुल मासिक वेतन (बेसिक + डीए) का 10% एकमुश्त अमाउंट के तौर पर दिया जाएगा. इस अमाउंट से मासिक पेंशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

कर्मचारियों को मिलेगा विकल्प

1 अप्रैल, 2025 से UPS पूरी तरह से लागू हो जाएगी. कर्मचारियों को NPS और UPS के बीच ऑप्शन चुनने का मौका मिलेगा. पहले सर्विस से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ लेने का ऑप्शन दिया जाएगा. उनके लिए केंद्र सरकार टॉप- अप पेमेंट प्रकिया लागू करेगी. ताकि वह नई पेंशन में शामिल हो सकें.

Avatar of Ajay Sehrawat
Ajay Sehrawat
View all posts

मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.