सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मेडिकल कॉलेज में डोमिसाइल के आधार पर नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ

नई दिल्ली | मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर जारी आरक्षण व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट (PG) कोर्सेज में डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. यह पूरी तरह से असंवैधानिक है. कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लघंन करार देते हुए कहा कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है.

Supreme Court

हम सभी भारत के निवासी

सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने कहा कि हम सभी भारत के निवासी हैं. यहां राज्य या प्रांतीय डोमिसाइल जैसा कुछ नहीं है. केवल एक डोमिसाइल है. वह है हम सभी भारत के निवासी हैं.

इसके साथ ही, पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत हर नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने, व्यापार करने और पेशेवर कार्य करने का अधिकार है. यह अधिकार शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के संदर्भ में भी लागू होता है और डोमिसाइल आधारित कोई भी प्रतिबंध PG स्तर पर इस मौलिक सिद्धांत को बाधित करता है.

इन स्टूडेंट्स को मिलेगी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि कुछ हद तक डोमिसाइल आधारित आरक्षण अंडर ग्रैजुएट (MBBS) प्रवेश में मान्य हो सकता है, लेकिन PG मेडिकल कोर्सेस में इसे लागू नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि PG कोर्स में विशेषज्ञता और कौशल महत्वपूर्ण होते हैं. जस्टिस धुलिया ने इस फैसले का अवलोकन करते हुए कहा कि चूंकि PG मेडिकल कोर्सेस में विशेषज्ञ डॉक्टरों की आवश्यकता अधिक है, इसलिए आवास आधारित आरक्षण उच्च स्तर पर संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा.

यह भी पढ़े -  शाहदरा CBD में जजों के लिए आधुनिक हाउसिंग प्रोजेक्ट, दिल्ली सरकार की बड़ी योजना

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन स्टूडेंट्स को राहत पहुंचेगी जो वर्तमान में डोमिसाइल आधारित आरक्षण के तहत PG मेडिकल कोर्सेस में दाखिला ले चुके हैं या जिन्होंने पहले ही अपनी PG मेडिकल शिक्षा पूरी कर ली है. पीठ ने कहा कि यह निर्णय भविष्य के दाखिलों को प्रभावित करेगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स वर्तमान में PG कोर्स कर रहे हैं या जो पहले ही समाप्त कर चुके हैं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील

यह मामला 2019 में डॉ. तन्वी बेहल बनाम श्रेयी गोयल और अन्य के संदर्भ में सामने आया था. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी. हाईकोर्ट के फैसले में PG मेडिकल एडमिशन में डोमिसाइल आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया गया था. इस गंभीर मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक बड़ी पीठ के पास भेजने का निर्णय लिया था. अब तीन जजों की पीठ ने इस मामले पर अंतिम फैसला सुनाया है.

Avatar of Ajay Sehrawat
Ajay Sehrawat
View all posts

मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.