नई दिल्ली | केंद्र सरकार (Central Govt) आमजन को आत्मनिर्भर बनाने और उनको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और इन्हीं में से एक प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM स्वनिधि) योजना है. इस योजना का उद्देश्य कोरोना काल के दौरान बुरी तरह से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडर्स को फिर से व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना गारंटी लोन दिया जाता है.
50 हजार रूपए लोन
पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत, लाभार्थी को एक साल की अवधि के लिए बिना किसी गारंटी के 10 हजार रूपए लोन दिया जाता है. समय पर इस लोन का भुगतान करने पर 20 हजार रूपए लोन के रूप में दूसरी किस्त दी जाती है. इसके बाद, लोन की तीसरी किस्त के तौर पर 50 हजार रूपए रूपए की राशि दी जाती है.
फायदे
इस योजना में लाभार्थी को हर साल 7% की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाती है. इसके जरिए लाभार्थियों को नियमित री- पेमेंट के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. हर साल 1200 रूपए तक कैशबैक के माध्यम से डिजिटल लेन- देन को प्रोत्साहित किया जाता है.
मोबाइल से आधार कार्ड लिंक जरूरी
इस योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडरों की पहचान और नए आवेदन जुटाने के लिए राज्य/ यूएलबी जिम्मेदार हैं. लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार रेडियो जिंगल, टेलीविजन विज्ञापन और समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिये जागरूकता अभियान चलाती रहती है. इस योजना के तहत, आवेदन करने के लिए सबसे पहले PM Svanidhi की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा. सबसे पहले लोन आवेदन के लिए अपनी एलिजबिलिटी का टेस्ट करना है. यह भी देखना होगा कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है या नहीं.
