दिल्ली में यातायात नियम तोड़ने वालों की अब नहीं खैर, छोटी सी गलती पर रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस

नई दिल्ली | राजधानी दिल्ली में अब ट्रैफिक नियम (Traffic Rules) तोड़ने वालों की खैर नहीं है. जो लोग बार- बार नियमों का उल्लंघन करते हैं, अब उनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाएंगे. यह नियम पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब सरकार इन नियमों को लेकर सख्ती बरतने की तैयारी में है. बता दें कि परिवहन विभाग, दिल्ली पुलिस और सरकार की सिफारिशों पर सख्त कार्रवाई करने को तैयार है.

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सड़क हादसों में आएगी कमी

इस बारे में जानकारी देते हुए यातायात विभाग के विशेष आयुक्त अजय चौधरी ने बताया कि नियमों में सख्ती से सड़क हादसों में कमी आएगी. कुछ लोग शराब पीकर गलत तरीके से वाहन चलाते हैं. ऐसे लोगों को 3 या उससे ज्यादा बार पकड़े जाने पर उनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाएंगे. नियमों को सुधारने और सड़क पर होने वाले हादसों को कम करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 लाया गया था.

इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुख्य अधिनियम में “मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019” के तहत संशोधन किया गया था. इसके तहत, जो लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था.

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होगी सख्त कार्यवाही

विभाग द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के आंकड़ों की जब जांच की गई, तो यह देखने को मिला कि कई लोग लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे थे. ये लोग न केवल अपनी सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी गंभीर खतरा हैं. इनके कारण सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं. ऐसे में इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत महसूस की गई. इसी कारण से इन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है.

नए नियमों के तहत, यदि कोई शराब पीकर खतरनाक तरीके से वाहन चलाता है. उसने 3 या उससे ज्यादा बार नियमों का उल्लंघन किया है, तो उस पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 184 या 185 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं.

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Nisha Tanwar
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