हिसार | हरियाणा सरकार ने मैरिज सर्टिफिकेट (Marriage Certificate) जारी करने की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है. डिजिटल इंडिया अभियान के तहत, अब गांवों के लोग अपने पंचायत सेक्रेटरी से ही मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकेंगे, जबकि पहले यह सुविधा तहसील या नगर निकाय स्तर पर ही उपलब्ध थी.
डीसी ने दी जानकारी
हिसार डीसी अनीश यादव ने बताया कि मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की नई प्रकिया में माता- पिता की आधार आधारित सहमति मिलने पर दंपति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे दूरदराज के लोगों को लंबे सफर और अतिरिक्त दस्तावेजों की परेशानी से छुटकारा मिलेगा. मैरिज सर्टिफिकेट पहले की बजाय अब कम समय में बन जाएगा.
मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के फायदे
- परिवार पहचान पत्र अलग बनवाने के लिए.
- फैमिली आईडी में लड़की का नाम ट्रांसफर करने में सहायक.
- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए.
- पति की सरकारी सर्विस में खुद को जोड़ने के लिए.
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत होगी उनमें लड़का- लड़की का आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट या कक्षा 10वीं की डीएमसी, शादी के फोटो, परिजनों के आधार कार्ड, गवाह, पंडित की आईडी और विवाह कार्ड शामिल हैं.
उपायुक्त ने आगे बताया कि सरकार ने मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल प्रक्रियाओं को भी प्रोत्साहित किया है, जिससे लोग घर बैठे https://shaadi.haryana .gov.in/ पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. सरकार की इस नई पहल से मैरिज सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी.
