चंडीगढ़ । सरकार की तरफ से कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नए आदेश जारी किए हैं जिसके तहत सभी शैक्षणिक संस्थानों को 31 मई तक बंद रखने का ऐलान किया है. इससे पहले सरकार ने घोषणा की थी कि सभी शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल,कॉलेज आदि 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे. अब एक नोटिस जारी कर इस अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.
इन-इन पर रहेंगी पाबंदियां
मुख्य सचिव विजय वर्धन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि आगामी 31 मई तक सभी सरकारी और निजी कॉलेज, कोचिंग संस्थान, आईटीआई, पुस्तकालय, प्रशिक्षण संस्थान, क्रेच तथा सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे.
उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
मुख्य सचिव ने कहा कि जो व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों और आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी.
