हरियाणा में बिजली बिल डिफाल्टर्स के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू, 2 तरह की छूट का मिलेगा लाभ

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने बकाया बिजली बिल भुगतान को लेकर एक राहत भरा फैसला लिया है. बिजली मंत्री अनिल विज ने बताया कि बिजली के बकाया बिलों के भुगतान को लेकर उर्जा विभाग की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू करने की घोषणा की गई है. उन्होंने बताया कि एकमुश्त बकाया बिजली बिल का भुगतान करने पर 10% की छूट के साथ ही 100% सरचार्ज माफी का भी लाभ मिलेगा.

Bijli Electricity Bulb

6 महीने तक उठाए फायदा

बिजली मंत्री अनिल विज ने बताया कि किश्तों में बकाया बिजली बिल का भुगतान करने पर 100% सरचार्ज माफी का लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि सिर्फ घरेलू बिजली उपभोक्ता ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री और दूसरे उपभोक्ताओं को भी इस छूट का लाभ दिया जाएगा. यदि ये दोनों उपभोक्ता बकाया बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो उन्हें भी 50% सरचार्ज माफी का लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि प्रदेश में 6 महीने तक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू रहेगी.

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करोड़ों रुपए बिजली बिल बकाया

अनिल विज ने बकाया बिजली बिल उपभोक्ताओं से अपील करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस योजना का लाभ उठाने की बात कही. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि इस योजना का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो उर्जा विभाग द्वारा इसकी अवधि बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है. राज्य में बिजली उपभोक्ताओं के 8 हजार करोड़ के आसपास बिजली बिल बकाया है. इसमें ढाई हजार करोड़ से ज्यादा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और 5 हजार करोड़ से ज्यादा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का बिजली बिल पेंडिंग हैं.

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Ajay Sehrawat
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मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.