नई दिल्ली | यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि अब इन कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट और डेथ ग्रैच्युटी का लाभ उसी तरह से मिलेगा, जैसा कि ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के अन्तर्गत मिलता है. उन्होंने बताया कि कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी.
लाखों कर्मचारियों को मिलेगी राहत
केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारी लाभान्वित होंगे और पेंशन संबंधी असामनता को दूर करने में मदद मिलेगी. इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि नया प्रावधान कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है और न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के तहत सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि UPS के तहत यह लाभ केंद्रीय सिविल सेवा (NPS के तहत ग्रैच्युटी का लाभ) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप दिया जाएगा. बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है.
कर्मचारियों को प्रोत्साहित करेगा बदलाव
यह बदलाव उन कर्मचारियों को भी प्रोत्साहित करेगा जो अभी NPS के अंतर्गत हैं और UPS का विकल्प चुनना चाहते हैं. UPS योजना में यह प्रावधान है कि जिन कर्मचारियों ने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें उनकी रिटायरमेंट से पूर्व 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित किया जायेगा.
जिन कर्मचारियों ने न्यूनतम 10 सालों की सेवा की है उन्हें रिटारमेंट के बाद कम- से- कम 10 हजार रुपए मासिक पेंशन का प्रावधान मिलेगा. यदि किसी पेंशनधारी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को अंतिम पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जायेगा.
