नई दिल्ली | केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई, 2025 या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए वर्दी भत्ते से संबंधित नियमों में बदलाव कर दिया है. केंद्र सरकार (Central Govt) की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है.
आनुपातिक आधार पर मिलेगा वर्दी भत्ता
केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, ऐसे कर्मचारियों को पूरी वार्षिक राशि की बजाय आनुपातिक आधार पर वर्दी भत्ता राशि दी जाएगी. बता दें कि वर्तमान में वर्दी भत्ता सभी पात्र कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष के भीतर उनकी ज्वाइनिंग डेट की परवाह किए बिना, जुलाई के महीने में वार्षिक राशि का भुगतान किया जाता है.
किन कर्मचारियों के लिए नियम
संशोधित नीति के तहत, 1 जुलाई 2025 के बाद सरकारी नौकरी ज्वाइन करने वाले कर्मचारी वार्षिक ड्रेस अलाउंस के मासिक अनुपात के लिए पात्र होंगे. अलाउंस की गणना कर्मचारी द्वारा अगले साल 30 जून तक सेवा में रहने वाले महीनों की संख्या के आधार पर की जाएगी. संशोधित नियम केवल नए भर्ती किए गए लोगों पर लागू होता है. इससे मौजूदा कर्मचारी प्रभावित नहीं होंगे.
उदाहरण से समझें
यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी अक्टूबर में नौकरी ज्वाइन करता है तो वह 9 महीने के वर्दी भत्ता राशि का हकदार होगा. यह वर्दी भत्ता उस साल के अक्टूबर महीने से नए साल के जून महीने तक के लिए रहेगा.
