चंडीगढ़ | हरियाणा में सभी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) को अनिवार्य कर दिया गया है. अब कुछ लोगों को इस सुविधा से वंचित रहना पड़ सकता है. दरअसल, सरकार द्वारा फैमिली आईडी को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं.
यदि किसी व्यक्ति को नई फैमिली आईडी बनवानी है, तो उसके आधार कार्ड में हरियाणा का पता दर्ज होना अनिवार्य होगा. यदि आधार में पता किसी अन्य राज्य का है, तो फैमिली आईडी बनवाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
ये दस्तावेज जरूरी
फैमिली आईडी बनवाने के लिए आधार कार्ड के साथ- साथ किसी एक वैध दस्तावेज को प्रूफ के रूप में प्रस्तुत करना जरूरी होगा. इनमें जन्म प्रमाण पत्र, एसएलसी, वोटर कार्ड या डीएमसी में से किसी एक का होना अनिवार्य है.
नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा इस संबंध में दिशा- निर्देश जारी किए गए हैं. फैमिली आईडी की सारी जानकारी आधार कार्ड से ही प्राप्त की जाती है. यदि किसी व्यक्ति का नाम, पता और अन्य विवरण आधार में हरियाणा के अनुसार नहीं है, तो वह फैमिली आईडी के लिए पात्र नहीं होगा.
पहले अपडेट कराएं आधार, फिर बनेगी फैमिली आईडी
ऐसे लोग जो हरियाणा में रहते हैं या काम करते हैं, लेकिन उनके आधार कार्ड में पता किसी अन्य राज्य का है, उन्हें सबसे पहले आधार में अपना पता अपडेट करवाना होगा. हाल ही में फैमिली आईडी पोर्टल पर 2 नए विकल्प जोड़े गए हैं. समय- समय पर इसमें सुधार भी किए जा रहे हैं. इसलिए फैमिली आईडी बनवाने से पहले आधार कार्ड में स्थानीय पता अपडेट कराना आवश्यक हो गया है. तभी व्यक्ति फैमिली आईडी के लिए आवेदन कर सकेगा और हरियाणा की सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएगा.
