नई दिल्ली | बीते गुरुवार को सदन में कई मुद्दे उठाए गए थे. इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 30 दिन की छुट्टी लेने का प्रावधान है. इन छुट्टियों को कर्मचारी बुजुर्ग माता- पिता की देखभाल जैसे व्यक्तिगत कारणों के लिए ले सकते है.
सदन में कार्यवाही के दौरान मंत्री जितेंद्र से पूछा गया था कि क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने बुजुर्ग माता- पिता की देखभाल के लिए छुट्टी लेने का कोई प्रावधान है? इस पर लिखित में जवाब देते हुए बताया कि, “केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के तहत 30 दिन की अर्जित छुट्टी, 20 दिन की हाफ सैलरी की छुट्टी, 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी और हर साल 2 दिन की प्रतिबंधित छुट्टी प्रदान की जाती है.
समयसीमा में सुधार
केंद्र के विभिन्न सुधारों ने सार्वजनिक शिकायतों के निवारण की समय सीमा को 2019 में 28 दिनों से घटाकर इस साल 2025 में 16 दिन कर दिया है.
बेरोजगारी को लेकर दिया यह जवाब
केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में RBI के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि देश में रोजगार की संख्या 2023- 24 में 64.33 करोड़ हो गई, जो 2017- 18 में 47.5 करोड़ थी. इसी अवधि में बेरोजगारी दर 6 फीसदी से 3.2 फीसदी हो गई है.
