चंडीगढ़ | हरियाणा में 1 अगस्त 2025 को सरकार कैबिनेट मीटिंग का आयोजन करेगी, जिसमें खनन अधिनियम 2012 में फिर से बदलाव किया जा सकता है. इसके लिए प्लानिंग पूरी की जा चुकी है. सिविल सचिवालय में सुबह 11:00 बजे इस मीटिंग का आयोजन किया जाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार द्वारा मीटिंग में रेत, बजरी, पत्थर के रॉयल्टी रेट में संशोधन पर मोहर लगाई जा सकती है.
इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट फीस में कटौती संभव
इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन फीस में भी कटौती की जा सकती है. ऐसा माना जा रहा है कि इस बदलाव के बाद भवन निर्माण में काम आने वाली चीजें सस्ती हो जाएंगी. लोगों को इससे सीधे तौर पर काफी फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. करीब 1 महीने पहले हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग का आयोजन हुआ था, जिसमें हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन रोकथाम नियम 2012 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके बाद पत्थर और रेत के लिए रॉयल्टी दरों में इज़ाफ़ा कर दिया गया था.
पहले हुए बदलावों से जनता पर पड़ा असर
पत्थर के लिए ₹45 की जगह ₹100 और रेत के लिए ₹40 की जगह ₹80 प्रति टन फीस में इजाफा किया गया था. इस दौरान इंटर- स्टेट खनिज ट्रांसपोर्टेशन फीस लिए जाने को भी इजाजत प्रदान कर दी गई थी. अन्य राज्यों से हरियाणा में आने वाले खनिज वाहनों पर ₹100 प्रतिदिन शुल्क लगाने को मंजूरी प्रदान की गई थी. इन सभी बदलावों से जनता पर प्रभाव पड़ा था और उन्हें घर बनाने के लिए करीब दुगनी राशि खर्च करनी पड़ रही थी.
