चंडीगढ़ | हरियाणा में इन दिनों मानसून सत्र में आए दिन हंगामा देखने को मिल रहा है. सोमवार को हरियाणा विधानसभा (Haryana Vidhansabha) के मानसून सत्र का आयोजन करवाया गया था. इस सत्र में एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया गया था. इसके तहत, विधायकों के विशेष यात्रा भत्ते में बड़ा बदलाव किया गया. आज की इस खबर में हम आपको बताएंगे कि विधायकों के यात्रा भत्ते में क्या बदलाव किया गया है.
विधायकों को तोहफा
जानकारी देते हुए बताया गया कि हरियाणा विधानसभा की तरफ से सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम में संशोधन किया गया है. पहले विधायकों को विशेष यात्रा भत्ते के तहत मासिक पेंशन और महंगाई राहत की कुल राशि 1 लाख रुपए तक की सीमित थी, परंतु अब ऐसा नहीं होगा. अब विधायकों को 10 हजार रुपये प्रति महीना विशेष यात्रा भत्ता का लाभ मिलने वाला है. इस संशोधन से विधायकों को काफी लाभ मिलने वाला है.
अब 10 हजार मिलेगा यात्रा भत्ता
मौजूदा समय के हालात व मुद्रास्फीति को देखते हुए यह बिल्कुल भी उचित नहीं है. उन्होंने 1 लाख रूपये की सीमा हटाने का सुझाव दिया था. साथ ही, विधायक तथा उनके परिवार के सदस्यों को भी भारत में कहीं भी यात्रा के लिए प्रति महीने 10 हजार रुपये का विशेष भत्ता जारी किया जाए ऐसी मांग की गई थी. विधानसभा की तरफ से इस मांग को स्वीकार करते हुए 1975 की धारा 7ग में संशोधन कर दिया गया है. अब विधायकों को भी हर महीने 10 हजार रुपये का यात्रा भत्ता मिलने वाला है.
