हरियाणा में इन कर्मचारियों को दिवाली तोहफा, 17 अक्टूबर तक खाते में आएंगे 13 हजार रुपए

चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने ग्रुप D कर्मचारियों को त्यौहारी सीजन पर बड़ी खुशखबरी दी है. प्रदेश के सभी विभागों, बोर्ड- निगमों और स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत ग्रुप D के इन कर्मचारियों को आगामी त्यौहारों के लिए 13 हजार रुपए की अग्रिम राशि का तोहफा दिया गया है. 17 अक्टूबर तक कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में यह राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी और इसके लिए उन्हें 14 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा.

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अग्रिम राशि में बढ़ोतरी का तोहफा

ग्रुप D में कार्यरत इन कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी यह है कि प्रदेश सरकार ने त्यौहारी सीजन पर दी जाने वाली इस अग्रिम राशि में 1 हजार रुपए की बढ़ोतरी कर दी है. वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है. अग्रिम राशि संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) द्वारा स्वीकृत की जायेगी.

अस्थाई सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम राशि का लाभ तभी मिलेगा, जब कोई स्थाई सरकारी कर्मचारी जमानत देगा. इसकी वसूली 10 समान किस्तों में की जाएगी. वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अग्रिम स्वीकृत करने से पहले स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति न्यूनतम 10 साल तक सेवा में बना रहेगा, जब तक कि अग्रिम की कुल राशि की पूरी वसूली नहीं हो जाती है.

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हरियाणा के इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अग्रिम राशि 17 अक्टूबर को या उससे पहले निकाली और वितरित की जा सकती है. कार्य प्रभारित, आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों और संविदा कर्मचारियों को अग्रिम राशि स्वीकार्य नहीं होगी. उन ग्रुप D कर्मियों को मूल विभाग द्वारा अग्रिम राशि नहीं दी जाएगी, जो अन्य सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्थानीय निकायों में प्रतिनियुक्ति पर हैं. यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो अग्रिम राशि का लाभ किसी एक को मिलेगा.

हरियाणा सिविल सर्विस (दंड और अपील नियम 2016) के नियम 7 के तहत कार्यवाही का सामना कर रहे कर्मचारियों को अग्रिम राशि का लाभ नहीं मिलेगा. वहीं, अपात्र कर्मचारी को अग्रिम राशि स्वीकृत किए जाने की स्थिति में संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे तथा उनके खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. अग्रिम राशि के दुरुपयोग की स्थिति में 10% की दर से दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाएगा.

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Ajay Sehrawat
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मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.