हरियाणा की मंडियों में 63 साल पुराना नियम खत्म, फसल बिक्री के लिए आने वाले किसानों को मिलेगा फायदा

चंडीगढ़ | खरीफ फसलों की बिक्री के लिए प्रदेश की अनाज मंडियों में पहुंच रहे किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. फसल तुलाई पर वजन में गड़बड़ी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने अनाज मंडियों में परंपरागत कांटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. सरकारी खरीद एजेंसी हों या फिर आढ़ती और राइस मिलर्स, सभी को इलेक्ट्राॅनिक कांटे से ही तुलाई करनी होगी. सरकार ने 63 साल पुराने नियम में बदलाव करते हुए तुरंत प्रभाव से नया नियम लागू करने का आदेश जारी कर दिया है.

anaj mandi

इलेक्ट्राॅनिक कांटे अनिवार्य

किसान एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल ने हरियाणा कृषि उपज मंडी (साधारण) संशोधन नियम-2025 की अधिसूचना जारी कर दी है. बता दें कि लंबे समय से किसान संगठन घटतौली की मांग को लेकर अनाज मंडियों में इलेक्ट्राॅनिक कांटे अनिवार्य किए जाने की आवाज उठा रहे थे, जो अब पूरी हो गई है.

प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में सभी जिलों में मंडी सचिवों को इलेक्ट्राॅनिक कांटे के इस्तेमाल का आदेश दिया गया है. धान की तुलाई इलेक्ट्राॅनिक कांटों से होगी. वहीं, आढ़तियों के लिए प्रत्येक दुकान पर 5 डिजिटल माइश्चर मीटर रखना अनिवार्य किया गया है.

यह भी पढ़े -  आदमपुर में भजनलाल को श्रद्धांजलि देने पहुंचे CM नायब सैनी, सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम

ई- खरीद एप से डाउनलोड करें गेट पास

कृषि विभाग की ओर से किसानों को मंडी में फसल बेचने में किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए अपने मोबाइल में ई- खरीद ऐप्लिकेशन से गेट पास डाऊनलोड करने की सलाह दी है. इससे उन्हें मंडियों के मेन गेट पर भीड़- भाड़ वाली लंबी लाइनों में खड़े होने से छुटकारा मिलेगा.

Avatar of Ajay Sehrawat
Ajay Sehrawat
View all posts

मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.