बुढ़ापा और विधवा पेंशन बनवाने के लिए फैमिली आईडी को कराना होगा अपडेट, विभाग ने जारी की एडवाइजरी

हिसार | हरियाणा में विधवा पेंशन व बुढ़ापा पेंशन को लेकर आमजन के लिए जरूरी खबर सामने आई है. ये दोनों पेंशन शुरू करवाने के लिए लोगों को अपने परिवार पहचान पत्र में कुछ जानकारियां अपडेट करवानी अनिवार्य की गई है.

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स्वत चालू हो जाएगी पेंशन

अगर इन पेंशनों के पात्र व्यक्ति अपनी फेमिली आइडी में ये जानकारियां अपडेट नहीं करवाएंगे, तो उनकी विधवा पेंशन व बुढ़ापा समय पर शुरू नहीं हो पायेगी. इसके लिए खंड विकास एवं पंचायत विभाग कार्यालय तथा हांसी लघु सचिवालय परिसर में स्थित नागरिक संसाधन एवं सूचना अधिकारी कार्यालय के द्वारा लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया गया है. इन कार्यालयों में आए दिन आमजन विधवा पेंशन व बुढ़ापा पेंशन से संबंधित समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं.

यहां बताया जा रहा है कि फैमिली आईडी में कुछ जानकारी अपडेट होते ही पेंशन के पात्रों को दूसरे सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं रहेगी. ऑनलाइन पोर्टल पर अपने आप ही पेंशन चालू हो जाएगी.

बुढ़ापा पेंशन बनवाने की प्रक्रिया

60 साल पूरी होने पर बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए भी फैमिली आईडी में कुछ जानकारी अपडेट करवानी जरूरी हैं. विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार यह प्रो एक्टिव स्कीम है, पात्र अपनी खुद की लॉगिन आईडी से पीपीपी पोर्टल पर ओटीपी के माध्यम से ये जानकारी अपडेट कर सकता है. बुढ़ापा पेंशन के लिए सबसे पहले फैमिली आईडी में 60 साल की उम्र वेरिफाई होनी अनिवार्य है.

उम्र वेरिफाई करवाने के लिए पात्र का 2019 से पहले का वोटर कार्ड होना चाहिए जिसमें उनकी उम्र 60 साल होनी चाहिए. इसके अलावा, पात्र व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या स्कूल का कक्षा 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए. अगर पात्र ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, तो उनका पहली या दूसरी कक्षा में स्कूल में नाम लिखा होने का सबूत होना चाहिए.

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फैमिली आईडी में ये अपडेट कराना जरूरी

विधवा पेंशन बनवाने के लिए सबसे पहले पात्र महिला के मृतक पति का नाम फैमिली आईडी से कटवाना है. यह नाम कटवाने के लिए उनका मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है. ऑरिजनल मृत्यु प्रमाण पत्र फैमिली आईडी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा.

मृतक का नाम फैमिली आईडी से कटने के बाद मृतक की पत्नी को फैमिली आईडी में अपना मैरिटल स्टेटस बदलवाना होगा यानि उनको विवाहिता की जगह विधवा अपडेट करवाना होगा. ये रिक्वेस्ट आवेदन करने वाले स्वयं भी ऑनलाइन कर सकते हैं. यह ओटीपी बेस प्रक्रिया है. इसमें पहली प्रक्रिया है मृतक व्यक्ति का नाम फैमिली आईडी से कटवाना व दूसरी प्रक्रिया है. मैरिटल स्टेटस बदलवाना. ये दोनों प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधवा महिला के बैंक खाते को फैमिली आईडी से जुड़वाना होगा.

विधवा पेंशन व बुढ़ापा पेंशन चालू करवाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर नई अपडेट आई हैं. इसके लिए फैमिली आईडी में कुछ जरूरी अपडेट करवानी अनिवार्य है. इनके बगैर ये दोनों पेंशन शुरू नहीं हो पाएंगी. ये अपडेशन पात्र स्वयं भी कर सकता है. ये स्वचालित सुविधा है, जो मोबाइल नंबर पर ओटीपी बेस प्रक्रिया है- कुलदीप जांगड़ा, क्षेत्रीय नागरिक संसाधन एवं सूचना अधिकारी, हांसी

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Ajay Sehrawat
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मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.