भिवानी, HBSE | क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी के तहत हरियाणा ओपन स्कूल में अब 10 कक्षा की परीक्षा देने के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए गए है. अब किसी भी छात्र को परीक्षा देने के लिए 30 पीरियड अटेंड करना जरूरी होंगे और आवेदक की उम्र कम से कम 14 साल होना जरूरी होगी. 10वीं व 12वीं परीक्षा के समय में 2 साल का अंतर होना चाहिए.
बोर्ड में हुई मीटिंग
अब तक आवेदक को केवल संबंधित क्षेत्र के डीईओ या समकक्ष अधिकारी द्वारा विधिवत प्रति हस्ताक्षरित सरकारी या स्कूल छोड़ने का प्रमाण- पत्र देना जरूरी होता था. अब इन नियमों का पालन करने पर ही परीक्षा के लिए मान्य होगा. यह फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में लिया गया. बैठक की अध्यक्षता चैयरमैन डॉ. पवन कुमार द्वारा की गई, जिसमे शिक्षा व स्वास्थ्य निदेशक समेत 11 विभागों के निदेशक मौजूद रहे.
क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी
इसके तहत, जो छात्र किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा में कम से कम एक विषय में पास हुए है. वे अपने पास हुए विषयों के क्रेडिट ओपन स्कूल में स्थानांतरित कर सकते है. प्रदेश में प्रति वर्ष करीब 50 हजार बच्चे ओपन स्कूल से 10 वीं और 12 वीं की परीक्षा देते है.
