चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) की तरफ से सदन में सोमवार यानि आज 6 विधेयक पारित कराए जा सकते है. इनके माध्यम से सरकार एक तरफ जहां तकनीकी शिक्षा में 800 गेस्ट फैकल्टी को स्थाई जॉब सिक्योरिटी मिलने जा रही है. वहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, दुकानों प्रतिष्ठानों और शहरी विकास से संबंधित नियमों को और कठोर किया जाएगा. सबसे जरूरी बदलाव प्राइवेट विवि कानून में प्रस्तावित हैं. फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का खुलासा होने के बाद सरकार अब नियम तोड़ने वाली विवि पर 10 लाख से 1 करोड़ तक जुर्माना, प्रशासक नियुक्ति और बंद करने तक की शक्ति सरकार के पास होगी.
हरियाणा के गेस्ट फैकल्टी को राहत
सरकार की तरफ से गेस्ट फैकल्टी को राहत दी जा सकती है. इन्हे 58 साल तक नौकरी की गारंटी मिल सकती है. तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम में संशोधन के माध्यम से अब गेस्ट फैकल्टी का कार्यकाल कैलेंडर वर्ष की अपेक्षा ज्वाइनिंग की तारीख से काउंट किया जाएगा. लगभग 800 शिक्षकों का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा पूरा हो जाएगा और उन्हें 58 वर्ष की उम्र तक नौकरी की गारंटी मिलेगी. उन्हें महंगाई भत्ता भी नियमित कर्मचारियों के जैसे 1 जनवरी और 1 जुलाई से मिलेगा.
इनके लिए लगेंगे जुर्माना
जन विश्वास विधेयक के तहत छोटे- मोटे अपराधों में अब जेल या मुकदमे की बजाय जुर्माना लगेगा. राज्य के 17 विभागों से जुड़े 42 कानूनों में फिलहाल जो 164 छोटे आपराधिक प्रावधान है, उन्हें हटाया जायेगा. तकनीकी व प्रक्रियात्मक गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर प्रशासनिक कार्रवाई व पेनल्टी निर्धारित की जाएगी. जुर्माना 500 से 2,000 रुपए होगा, जिसे हर 3 साल में 10% बढ़ाया जाएगा.
