नई दिल्ली | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2026- 27 का वार्षिक बजट पेश किया. बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंची थी जहां राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने उन्हें दही- चीनी खिलाई. इस बजट में उन्होंने देशभर के तमाम वर्गों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की. बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष का यह बजट युवाशक्ति से प्रेरित है और तीन कर्तव्यों पर आधारित है.

नया टैक्स सिस्टम होगा लागू
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स लागू होगा. इसके प्रभावी होने पर सजा की जगह टैक्स भुगतान कर छूट ले सकते हैं. गलत रिपोर्टिंग कर छूट का प्रस्ताव है. इसमें भारत में डेटा सेंटर बनाने वाली कंपनियों के लिए छूट देने का प्रस्ताव हैं.
6 दशक पुराना कानून होगा खत्म
कोर्ट सजा को जुर्माने में बदल सकती है. इनकम टैक्स फॉर्म को आसान बनाया जाएगा. लागू दर के अलावा 10% अतिरिक्त छूट का भी लाभ मिलेगा. गत वर्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के प्रमुख रवि अग्रवाल ने बताया था कि आयकर विभाग जनवरी तक सरलीकृत आयकर अधिनियम 2025 के तहत ITR फॉर्म और नियमों को अधिसूचित कर देगा. यह नया कानून छह दशक पुराने आयकर अधिनियम,1961 की जगह लेगा.
नया कानून अनावश्यक प्रावधानों एवं पुरानी भाषा को हटाता है और 1961 के आयकर अधिनियम में धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 और अध्यायों की संख्या 47 से घटाकर 23 कर देता है. नए कानून में शब्दों की संख्या 5.12 लाख से घटाकर 2.6 लाख कर दी गई है तथा स्पष्टता बढ़ाने के लिए 1961 के कानून के सघन पाठ के स्थान पर 39 नई सारणियां और 40 नए सूत्र शामिल किए गए हैं.