नई दिल्ली | 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार की ओर से सेंटर के कर्मचारियों को कई तरह की खास सुविधाओं का लाभ मिल रहा है और इन्हीं में से एक हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) है जिसमें नौकरी पीरीयड के दौरान भवन निर्माण करते समय सरकार की ओर से मदद मिलती है. अब 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद इस योजना को लेकर तरह- तरह की मांग की जा रही है.
इतने रुपए तक मिलती है मदद
हाउस बिल्डिंग एडवांस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की ओर से भवन निर्माण, नया घर या फिर प्लॉट खरीदने के लिए नाममात्र ब्याज दरों पर लोन मिलता है. यह ब्याज दर आमतौर पर 6% से साढ़े 7% के बीच होती है जबकि प्राइवेट बैंकों में ब्याज दर बहुत हाई होती है. बता दें कि एक केंद्रीय कर्मचारी अपनी मूल वेतन+ DA के 34 गुना तक या अधिकतम 25 लाख रुपए तक की धनराशि HBA के रूप में ले सकता है.
यदि केंद्रीय कर्मचारी घर का विस्तार या मरम्मत कराना चाहता है तो इसके लिए भी एक निर्धारित सीमा के अनुसार एडवांस राशि को मंजूरी दी जाती है. यह योजना केंद्र सरकार के सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जबकि कुछ शर्तों के साथ अस्थायी कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. हालांकि, यह जरूरी है कि केंद्रीय कर्मचारी ने कम- से- कम 5 साल की सरकारी सेवा पूरी की हो. इसके अलावा, कर्मचारी के नाम पर कोई सरकारी आवास या पूर्व में मकान नहीं होना चाहिए.
दिया यह सुझाव
8वें वेतन आयोग को प्रस्तुत किए जाने वाले ज्ञापन की तैयारी हेतु राष्ट्रीय डाक संगठन संघ (FNPO) ने एनसी- जेसीएम स्टाफ साइड को दिए गए अपने सुझावों में HBA सीमा को बढ़ाकर 75 लाख रुपए तक करने और ब्याज दर को 5% निर्धारित करने का सुझाव दिया है. इसका मकसद है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास वास्तव में वहनीय हो सके. मांग है कि HBA के संबंध में संपत्ति को गिरवी रखने और छुड़ाने के लिए लगने वाले स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क को भी माफ या प्रतिपूर्ति की जा सकती हैं क्योंकि ये कर्मचारियों पर लगाए गए प्रक्रियात्मक दायित्व है.
मिल सकती है अनुमति
HBA का लाभ उठाने की पात्रता अवधि को भी मौजूदा 5 साल से घटाकर 2 साल तक कम करने की मांग की गई है. यदि शेष सेवा अवधि सामान्य री- पेमेंट अनुसूची के अंतर्गत पूर्ण भुगतान के लिए अपर्याप्त है तो पात्रता और री- पेमेंट क्षमता का आंकलन करते समय कर्मचारी को देय संपूर्ण ग्रेच्युटी को ध्यान में रखा जा सकता है. कर्मचारियों को निर्धारित सुरक्षा उपायों के अधीन, पुराने या पहले से निर्मित मकानों की खरीद के लिए HBA का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है.
