पटाखा बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस के आवेदन 4 से 6 नवंबर तक, उपायुक्त ने दिए निर्देश

हिसार। जिला उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने जानकारी देते हुए बताया है कि दिवाली के मौके पर आतिशबाजियों व पटाखा बिक्री के लिए जो भी व्यक्ति अस्थाई लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक हैं वे व्यक्ति जिला उपायुक्त कार्यालय में आकर 4 से 6 नवंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं. जिले में कोई भी व्यक्ति अस्थाई लाइसेंस के बिना पटाखे, आतिशबाजी आदि की बिक्री नहीं कर सकता.

Ptakhe

अस्थाई लाइसेंस के बिना पटाखों की बिक्री करने वाले पर होगी कार्यवाही
उपायुक्त ने कठोर शब्दों में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति बिना अस्थाई लाइसेंस के पटाखे की बिक्री करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी. उपायुक्त प्रियंका सोनी ने कहा है कि अस्थाई लाइसेंस लेने के इच्छुक व्यक्ति 4 से 6 नवंबर के बीच शाम 5:00 बजे तक उपायुक्त कार्यालय में आकर आवेदन कर सकते हैं.

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जिन व्यक्तियों को अस्थाई लाइसेंस प्रदान किया जाएगा वे व्यक्ति तय किए गए नियमों व शर्तों के अनुसार ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे. पटाखों की बिक्री से संबंधित सभी नियमों व शर्तों की जानकारी उपायुक्त कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है.

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Sahil Maurya
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